सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में यौन उत्पीड़न के मामले निपटाने से संबंधित गठित की गई कमेटी ने, पीड़ित महिलाओं की शिकायतें ई-मेल और पोस्ट के माध्यम से भी स्वीकार करने का निर्णय लिया.
सर्वोच्च न्यायालय के परिपत्र में कहा गया है की जेंडर सेंसिटाईजेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऐट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (प्रिवेंशन,प्रोहिबिशन एंड रिडैसल) रेगुलेशन(जीएसआईसीसी) के तहत पीड़ित महिला अपनी शिकायत ई-मेल, पंजीकृत डाक, कुरिअर, स्पीड-पोस्ट से सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य सचिव या पंजीयक के माध्यम से भेज सकती है. जिसकी घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के परिपत्र के माध्यम से 19 फरवरी 2014 को किया गया.
इसके लिए एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया.जिसमे छह अन्य महिला सदस्य भी है. जिनमें से दो सदस्य सर्वोच्च न्यायालय से बाहर की है.
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