State और Union Territory में क्या होता है अंतर, जानें

भारत एक विशाल देश है, जो कि State और Union Territory से मिलकर बना है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि, क्या आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अंतर पता है, यदि नहीं, तो हम इस लेख के माध्यम से इन दोनों के बीच अंतर को समझेंगे। 

Apr 10, 2023, 13:37 IST
स्टेट और यूटी में अंतर
स्टेट और यूटी में अंतर

भारत एक विशाल देश है, जो कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। यहां के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी संस्कृति, भाषा, पोशाक, पर्व, इतिहास और भूगोलिक स्थिति है। यही वजह है कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर भाषा व खान-पान में बदलाव देखा जाता है। भारत में व्यवस्थित प्रशासन चलाने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी जिम्मेदारी है। देश की राजधानी दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि, क्या आपको State और Union Territory के बीच अंतर पता है। यदि नहीं, तो हम इस लेख के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर को समझेंगे। 

 

क्या होता है राज्य 

भारतीय संविधान के मुताबिक, राज्य केंद्र से अलग एक स्वतंत्र ईकाई(Independent Unit) होती है। राज्य अपने यहां की सरकार का खुद से चयन करती है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को चुना जाता है। वहीं, संसद द्वारा राज्य विशेष के लिए नियम नहीं बनाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री और विधानसभा होती है। वहीं, भारत के छह राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हैं, जो कि आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट है।। मुख्यमंत्री होने के साथ ही प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल भी होता है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष होता है। साथ ही वह राज्य में राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। वहीं, एक यूटी की तुलना में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक होता है।



क्या होता है UT

UT यानि केंद्र शासित प्रदेश भी एक यूनिट है। यहां पर केंद्र सरकार द्वारा शासन होता है। हालांकि, दिल्ली कुछ मामलों में यहां पर अपवाद है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की ओर से उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी। उदाहरण के तौर पर संविधान में 69वें संशोधन, एक्ट 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीटी) का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही यहां पर विधानसभा के गठन का भी प्रावधान है। वहीं, पुड्डुचेरी में भी विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष कानून बनाने पर केंद्र सरकार से भी मंजूरी लेनी होती है। 

 

State और Union Territory में प्रमुख अंतर 

 

-राज्य का क्षेत्रफल अधिक होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश इसकी तुलना में छोटा होता है।

 

-राज्य का हेड मुख्यमंत्री होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का कार्यकारी मुखिया राष्ट्रपति होता है।

 

-राज्य में राज्य सरकार का शासन चलता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार का शासन होता है।

 

-राज्य में राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है।

 

-राज्य में मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कराया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 



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Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

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