जानें कैसे ऑनलाइन लर्निंग (Learning) लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है

Apr 19, 2017, 16:52 IST

भारत में ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक अनिवार्य दस्तावेज हैl भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करना है। लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको सड़क संबंधी नियमों से परिचित होना चाहिए। इस लेख में उन तरीकों का विवरण दे रहे हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन लर्निंग (Learning) लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता हैl

भारत में ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक अनिवार्य दस्तावेज हैl भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करना है। लर्निंग (Learning) लाइसेंस संबंधित राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) द्वारा जारी किया जाता हैl लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको सड़क संबंधी नियमों से परिचित होना चाहिए। एक ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी उम्मीदवार को लर्निंग (Learning) जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से सड़क के नियमों के बारे में उनके ज्ञान का परीक्षण किया जाता हैl लर्निंग (Learning) लाइसेंस आपको सार्वजनिक सड़कों पर ड्राइविंग का अभ्यास करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप ड्राइविंग का अभ्यास कर रहे हों तो आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हो।
 learning license
Image source: MTOA
RTO: वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रारूप और राज्यों के कोड
सामान्य तौर पर हम विभिन्न कारणों से लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बिचौलियों से संपर्क करते हैं, हालांकि केन्द्रीय और राज्य परिवहन विभागों द्वारा इसके लिए कई ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करवाए गए हैं। अतः हर किसी को सरकार द्वारा प्रदान किए गए रास्ते का उपयोग करना चाहिए जिससे आपके उन हजारों रूपए की बचत होगी, जिन्हें आप बिचौलियों को देते हैंl
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा देश भर में 1000 से अधिक सड़क परिवहन कार्यालयों (RTO) में कम्प्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही हैl सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को सभी राज्यों में वाहनों के पंजीयन के लिए “वाहन” (VAHAN) और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और उससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए “सारथी” (SARATHI) नामक सॉफ़्टवेयर के मानकीकरण और तैनाती का कार्य सौंपा हैl
“वाहन” और “सारथी” को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के साथ-साथ 36 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की राज्य मोटर वाहन नियमों के अवधारणाओं के अनुसार तैयार किया गया हैl

ऑनलाइन लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता

process for online learning license
Image source: YouTube
1. गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों के लिए लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंड अलग-अलग हैl
(i) गैर-परिवहन (निजी) वाहन के लिए योग्यता:

•    बिना गियर वाले 50 सीसी के मोटर साइकिल के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष और गियर वाले मोटर साइकिल या हल्के मोटर वाहन के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
•    यदि आवेदक की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है, तो आवेदक के माता-पिता को पहले लाइसेंसप्रदाता प्राधिकरण के सामने अपना सहमतिपत्र जमा करना चाहिए।
•    यदि आवेदक की उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा 1 वर्ष की वैधता के साथ जारी किए गए सीएमवी फॉर्म-1 (पासपोर्ट साइज फोटो युक्त) प्रस्तुत करना चाहिएl

(ii) गैर-परिवहन (वाणिज्यिक) वाहन के लिए योग्यता:
•    ऑटोरिक्शा, टैक्सी, माल ढ़ोने वाले वाहन, बस आदि के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए और उसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिएl
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(iii) ड्राइविंग अनुभव:
•    हल्के मोटर वाहन (परिवहन) हेतु लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हल्के मोटर वाहन (गैर-परिवहन) का एक वर्ष ड्राइविंग अनुभव होना चाहिएl
•    भारी मोटर वाहन (परिवहन) हेतु लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हल्के मोटर वाहन (परिवहन) का एक वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिएl
•    आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा 1 वर्ष की वैधता के साथ जारी किए गए सीएमवी फॉर्म-1 A (पासपोर्ट साइज फोटो युक्त) प्रस्तुत करना चाहिएl
2. लर्निंग (Learning) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको एक लिखित जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगाl
•    जिन आवेदकों के पास पहले से एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या एक अलग श्रेणी के वाहन के लिए एक वैध लर्निंग (Learning) लाइसेंस है, उन्हें किसी अलग श्रेणी के वाहन के लिए नए लर्निंग (Learning) लाइसेंस हेतु आवेदन करते समय जांच परीक्षा में भाग लेने से छूट प्रदान की जाती हैl
•    यह जांच परीक्षा कंप्यूटर द्वारा आयोजित की जाती है।
•    यदि आवेदक को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए ऑडियो वीडियो परीक्षण सुविधा भी उपलब्ध है। परीक्षा के दौरान पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ डाउनलोड भी किया जा सकता है।
•    यह परीक्षा बहुविकल्पों वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होता हैl
•    आवेदक यादृच्छापूर्वक (randomly) प्रश्न बैंक से 10 प्रश्नों का चयन कर सकते हैंl
•    प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित होता हैl
•    परीक्षा को पास करने के लिए आवेदक को कम-से-कम 6 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, अन्यथा उन्हें फेल माना जाएगा।
•    अगर आवेदक परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना उसी सप्ताह के भीतर अगले दिन से शुरू होने वाले किसी भी दिन आकर दो बार जांच परीक्षा में शामिल हो सकता हैl
3. लर्निंग (Learning) लाइसेंस की वैधता
•    एक लर्निंग (Learning) लाइसेंस पूरे 180 दिनों अर्थात 6 महीने के लिए पूरे भारत में मान्य हैl इस दौरान आवेदक को उस श्रेणी के लिए अपना स्थायी लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। लर्निंग (Learning) लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद आवेदक को उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया को पुनः दोहराना पड़ता है।
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सारथी सेवा के माध्यम से लर्निंग (Learning) लाइसेंस के लिए आवेदन करना

चरण 1: सर्वप्रथम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर सारथी सेवा के वेबपेज पर जाएंl

Parivahan Sewa LLDL Step 1
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चरण 2: सारथी सेवा के वेबपेज पर Apply Online के ऑप्शन पर जाकर New Learning License पर क्लिक करेंl

Parivahan Sewa LLDL Step 2
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चरण 3: इसके बाद “Fill Application Details” ऑप्शन पर क्लिक करेंl

Parivahan Sewa LLDL Step3
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चरण 4: चूंकि आप लर्निंग (Learning) लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं अतः “I don’t have any license” विकल्प का चयन करेंl

Parivahan Sewa LLDL Step 4
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चरण 5: अब आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरणों को भरेंl

Parivahan Sewa LLDL Step 5
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चरण 6: इसके बाद सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करेंl

Parivahan Sewa LLDL Step 6
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ऐसे राज्यों की सूची जिन्हें लर्निंग (Learning) लाइसेंस के आवेदन हेतु केन्द्रीय वेबसाइट “सारथी” के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है:

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह

झारखण्ड

आंध्र प्रदेश

केरल

अरूणाचल [प्रदेश

त्रिपुरा

बिहार

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

 मणिपुर

दिल्ली

मेघालय

गोवा

सिक्किम

हरियाणा

तमिलनाडु

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