इस बैंक पर RBI का बड़ा एक्शन! पहले बैंकिंग लाइसेंस रद्द, अब इस महत्वपूर्ण लिस्ट से हुआ बाहर

Last Updated: Oct 8, 2026, 12:08 IST

RBI ने Paytm Payments Bank को सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। आरबीआई ने इससे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया था, अब यह बड़ा एक्शन लिया है।  

क्या होता है RBI Act की सेकेंड शेड्यूल?
क्या होता है RBI Act की सेकेंड शेड्यूल?

पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank Limited-PPBL) को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और अहम कदम उठाया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI Act, 1934 की Second Schedule में शामिल Scheduled Banks की लिस्ट से बाहर कर दिया है।

यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब बैंक का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके वाइंडिंग अप (बंद करने) का आदेश भी दिया है।

RBI ने जारी किया नोटिफिकेशन 

RBI के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए पेटीएम पेमेंट बैंक को Second Schedule से बाहर किया गया। यह अधिसूचना 7 सितंबर 2026 को भारत का राजपत्र (Gazette of India) के Part III-Section 4 में प्रकाशित हुई।

इसका ऑफिसियल टाइटल ‘Exclusion of Paytm Payments Bank Limited from the Second Schedule to RBI Act, 1934’ है। अधिसूचना RBI के चीफ जनरल मैनेजर बृज राज की ओर से जारी की गई।

क्या होता है RBI Act की सेकेंड शेड्यूल?

RBI Act, 1934 की सेकेंड शेड्यूल में उन बैंकों के नाम शामिल होते हैं, जिन्हें शेड्यूल बैंक के तौर पर मान्यता दी गई है। ऐसे में इस लिस्ट से पेटीएम पेमेंट बैंकका नाम हटना बैंक की मौजूदा स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

कोर्ट ने भी दिया था बैंक बंद करने का आदेश

पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ RBI की यह कार्रवाई पहले उठाए गए कदमों के बाद हुई है। RBI ने 28 जुलाई को बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के आदेशों के जरिए PPBL को बंद करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट का यह आदेश बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत आया था। कोर्ट ने बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया के लिए SBI के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम. नायर को Official Liquidator नियुक्त किया है।

अप्रैल में रद्द हुआ था बैंक का लाइसेंस

इससे पहले RBI ने 24 अप्रैल 2026 को कारोबारी समय खत्म होने के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था।

RBI ने लाइसेंस रद्द करने के पीछे बैंक में गंभीर नियामकीय उल्लंघनों और उसके कामकाज के तरीके को लेकर चिंता जताई थी। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक के मामलों का संचालन इस तरह किया जा रहा था, जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक था।

बैंकिंग गतिविधियों पर भी लग चुकी है रोक

RBI ने यह भी कहा था कि पेटीएम पेमेंट बैंक अपने लाइसेंस में तय शर्तों का पालन करने में विफल रहा। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग गतिविधियां और कोई नया कारोबार करने से रोक दिया था।

अब सेकेंड शेड्यूल से नाम हटाए जाने के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ RBI की नियामकीय कार्रवाई का एक और अहम फेज पूरा हो गया है।

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Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive - Editorial

Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.

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First Published: Oct 8, 2026, 12:08 IST

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