नागरिकता (citizenship)
संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया है जो संविधान के लागू होने के दिन (26 जनवरी 1950 को) भारत का अधिशासी था और (क) भारत में पैदा हुए थे, या (ख) जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ था या (ग) जो उस तारीख से ठीक पहले सामान्यतया कम से कम पाँच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा था। नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता ग्रहण करने तथा समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं।
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