सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: अब महिलाएं भी दे सकेंगी NDA परीक्षा, जानें अब तक के अपडेट्स

Aug 19, 2021, 14:16 IST

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की इजाजत देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया है.

NDA Exam 2021
NDA Exam 2021

आज एक जंजीर और टूटी, समाज में रुढियों और भेदभाव के जंजीरों में कराहती स्त्री शक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक सौगात मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल ना होने देने पर सवाल उठाते हुए महिलाओं को भी इस परीक्षा में शामिल होने की इजाजत देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया है. एकेडमी जिनके जिम्मे आर्म्ड फोर्सेस में काबिल सैनिकों और अधिकारियों को तैयार करना है,  वहां अभी तक नारी शक्ति की बात करने वाले, महिला समानता की वकालत करने वाले देश में लड़कियों के लिए नो एंट्री था.  अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमारी नारी शक्ति भी एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगीं. इस फैसले से निःसंदेह हमनें महिला समानता की मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाया है.  

उल्लेखनीय है कि कुश कालरा नाम के एक एडवोकेट ने एक रिट याचिका दायर की थी. मांग की थी कि लड़कियों को भी NDA और इंडियनल नेवल एकेडमी के एग्ज़ाम देने की इजाजत दी जाए. याचिका में कहा गया  था कि एलिजिबल लड़कियों को NDA जॉइन नहीं करने देना, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने जैसा है. इससे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 के तहत दिए मौलिक अधिकारों का उलंघन हो रहा है. इस याचिका में मांग की गयी कि लड़कियों को भी NDA में प्रवेश दिया जाए और उन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होकर अपने भविष्य की इबारत लिखने का मौका दिया जाए. कहा गया कि केवल लिंग के आधार पर लड़कियों को मौका ना दिया जाना तर्कसंगत नहीं.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पास करते हुए लड़कियों को इस बात की परमिशन दी है कि वो 5 सितंबर को होने वाले NDA एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकती हैं. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की डिविज़न बेंच ने ये अंतरिम आदेश दिया है. NDA परीक्षा UPSC कंडक्ट करती है, इसलिए कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि कोर्ट का आदेश सभी तक पहुंच जाए. हालांकि अभी इस मामले पर सुनवाई जारी है, जिसकीअगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है और अंतिम फैसला सुनवाई पूरी होने की बाद ही आएगा. 

अब देखना यह है कि इस बार की एनडीए परीक्षा मे लड़कियों को यह मौका मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि परीक्षा 5 सितंबर को निर्धारित है ऐसे में जरुरी है कि कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद सभी तैयारी इतने कम समय में किया जा सके. फिलहाल इस बार की एनडीए परीक्षा में लड़कियों के शामिल होने के संबंध में तो संशय ही बना हुआ है.

 

Prashant Kumar is a content writer with 5+ years of experience in education and career domains. He has qualified UGC NET in History and was previously a faculty for IAS/PCS prep. He has earlier worked with Doordarshan & HT Media. At jagranjosh.com, Prashant creates real-time content for Govt Job Notifications and can be reached at prashant.kumar@jagrannewmedia.com
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