इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में गलत सवालों के मामले में सुनवाई करते हुए इस परीक्षा के परिणाम में संशोधन किये जाने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन 16 अक्टूबर को किया गया था में पूछे गए गलत प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. इस परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ एवं मेरठ के कुल 85 परीक्षा केन्द्रों में आयोजन किया गया था. इस परीक्षा में आवेदन करने वाले कुल 40208 उम्मीदवारों में से 18875 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. उम्मीदवारों ने 04 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने के आलोक में कोर्ट में अपील किया था.
इस मामले में उम्मीदवार सुनील सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज किया था. मामले को जस्टिस दिलीप गुप्ता एवं जस्टिस एमके गुप्ता के स्पेशल बेंच को दिया गया था. सभी प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आलोक में स्पेशल कोर्ट ने अपील करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है एवं आयोग को यह आदेश दिया गया है कि 04 उत्तर बदलवाया जाए एवं परिणाम में संशोधन किया जाये. वैसे उम्मीदवार जिनका नए सिरे से जारी कीये परिणाम में चयन नही होता उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए योग्य ना माना जाए एवं जिन नए उम्मीदवारों का चयन होता है उनको मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किया जाए.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से कई उम्मीदवारों का भाग्य बदल सकता है. उम्मीद् जताई जा रही है कि संशोधित परीक्षा परिणाम सूची में कई ऐसे उम्मीदवारों का नाम जुड़ सकता है जिन्हें पूर्व के परीक्षा परिणाम में असफलता मिली थी.
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