अगर आपकी सहमति के बिना आपके बैंक खाते से निकल गया है धन, तो ये कर सकते हैं आप

Aug 20, 2021, 20:47 IST

अगर आपका बैंक खाता आपकी सहमति के बिना डेबिट किया गया है, तो अपना पैसा वापस पाने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को जरुर ध्यान से पढ़ें.

what if your bank account is debited without your consent
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इन दिनों देश-दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन ने हर किसी की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है. हालांकि, ऑनलाइन लेनदेन के अनेक फायदों के साथ ही, इसके कुछ अपरिहार्य नुकसान भी हैं, जो बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण हैं. इन दिनों दरअसल, हम में से कई लोग उनकी सहमति के बिना ही उनके बैंक खाते से धन डेबिट होने की समस्या से जूझ रहे हैं. यह न केवल परेशान करने वाला है बल्कि ऑनलाइन पैसे के लेनदेन में शामिल जोखिम को भी काफी बढ़ा देता है. उदाहरण के लिए, आप एक दिन सुबह बड़े आराम से जब सो कर उठते हैं और अपने सेल फ़ोन पर आये एक SMS पर जब आपकी नजर पड़ती है, जिसमें यह मैसेज दिया गया है कि, किसी विदेशी स्टोर में आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपये की शॉपिंग केवल कुछ घंटे पहले ही की है तो, आप जरुर हैरान होकर यह सोचते हैं कि, इस पृथ्वी पर यह कैसे संभव हो गया? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि, भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी के ऐसे मामले अब आम होते जा रहे हैं और इनसे बचने के लिये आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए.

इन दिनों दुनिया के अनेक देशों की तरह ही हमारे देश भारत में भी साइबर धोखाधड़ी के बढ़ने से ऑनलाइन लेनदेन की सुरक्षा के संबंध में चिंता काफी बढ़ गई है. इस मुद्दे को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ विशिष्ट नियम जारी किए हैं, जो ग्राहकों के लिए ऑनलाइन लेनदेन को हर तरह से सुरक्षित बनाते हैं. RBI ने इस बारे में एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना - ग्राहक संरक्षण: अनधिकृत ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता - जारी की है. इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि, अब बैंकों को यह साबित करना होगा कि उनके किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हुई है या नहीं. हालांकि, ग्राहकों को किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी/ फ्रॉड के मामले में दंड से बचने के लिए तुरंत अपने बैंक को सूचित करना चाहिए. इस आर्टिकल में आगे यह पढ़ें कि, अगर आपका बैंक खाता किसी तीसरे पक्ष द्वारा डेबिट किया जाता है तो कैसे आप अपने धन की वसूली कर सकते हैं:

आपके बैंक की जिम्मेदारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि, बैंकों में सिस्टम और प्रक्रियाओं को सुरक्षा की परतों के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि ग्राहक ऑनलाइन लेनदेन करते समय सुरक्षित रह सकें. बैंकों के लिए अब SMS और ई-मेल अलर्ट के लिए अपने ग्राहकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य बन गया है. RBI ने विशेष रूप से बैंकों से यह कहा है कि, जो ग्राहक अपना मोबाइल नंबर बैंक को उपलब्ध नहीं करवाते हैं, उन्हें ATM से नकद निकासी के अलावा अन्य नेट बैंकिंग सुविधाएं न प्रदान की जायें.

अब, बैंकों को भी अपने सभी ग्राहकों को यह सूचित करना होगा कि, जब भी कोई अनधिकृत ऑनलाइन लेनदेन हुआ हो तो ग्राहक अपने बैंक को तुरंत सूचित करें. अगर ग्राहक ऐसे फ्रॉड लेनदेन के बारे में अपने बैंक को सूचित करने में देरी करते हैं, तो उन्हें इसकी अधिक कीमत चुकानी होगी.

ग्राहक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी

ग्राहक की शून्य देयता

अगर किसी बैंक की ओर से लापरवाही के कारण उसके किसी ग्राहक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो ग्राहक किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार और/ या जवाबदेह नहीं है. ऐसे मामलों में, जहां बैंक के बैकएंड में खराबी होती है या बैंक कर्मचारी खाताधारकों के विवरण साझा करते हैं, ग्राहक एक पैसा भी देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और संबंधित बैंक को यह जिम्मेदारी वहन करनी होगी. अब RBI यह भी कहता है कि, स्कैमर्स, धोखेबाज, हैकर्स और साइबर अपराधियों द्वारा तीसरे पक्ष के उल्लंघन के मामलों में, जहां न तो बैंक और न ही ग्राहक जिम्मेदार है, और अगर ग्राहक धोखाधड़ी के बारे में तीन कार्य दिवसों के भीतर ही अपने बैंक को सूचित कर देता है, तो यहां भी, बैंक को ग्राहक के बैंक खाते में डेबिटेड राशि का भुगतान करना होगा.

इसलिए, आप अवश्य ही सुरक्षित रहने के लिए, अपने बैंक खाते के सभी लेनदेनों के बारे में सूचित रहने के लिए, SMS और ई-मेल अलर्ट के लिए अपना नाम बैंक के पास पंजीकरण करवा लें. धन संबंधी कसी भी फ्रॉड लेन-देन का SMS मिलते ही संबंधित बैंक को रिपोर्ट करें कि, आपके खाते से कुछ राशि डेबिट हो गई है. आप बैंक को सूचित करने में जितना अधिक समय लेंगे, आपका धन संबंधी नुकसान उतना ही बढ़ता रहेगा.

ग्राहक की सीमित देयता

आपकी ओर से गलती से ही सही, अगर कोई अन्यायपूर्ण डेबिट या धोखाधड़ी की गई है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, और आपको ही यह धन राशि का नुकसान सहना होगा. यह तब हो सकता है जब आप लापरवाह हो जाते हैं और परिणाम जाने बिना अपना ATM पिन या OTP नंबर किसी को जाने-अनजाने बता देते हैं. हालांकि, भले ही आपकी लापरवाही के कारण ही, आपके कार्ड के माध्यम से आपका धन आपने बैंक खाते से डेबिट हो गया हो, आप डेबिट संदेश प्राप्त करने के बाद, पहले 07 कार्य दिवसों (और 03 दिनों के बाद) के भीतर ही अपने बैंक को सूचित कर सकते हैं. RBI की उक्त अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, ग्राहकों की लेन-देन की देनदारी लेनदेन मूल्य तक सीमित रहेगी.

उत्क्रमण/ रिवर्सल के लिए समय अवधि

ऐसे अनधिकृत ऑनलाइन लेनदेन के मामले में, जहां ग्राहकों का पैसा डेबिट हो जाता है, बैंकों को ग्राहक द्वारा दर्ज शिकायत की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित राशि को संबंधित ग्राहक के खाते में जमा करना होगा. बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि, ऐसे किसी मामले में उनके संबद्ध ग्राहकों को किसी भी तरह के ब्याज की हानि न हो. बैंकों को ग्राहक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवाने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उस ग्राहक की समस्या का समाधान करना होगा.

फ्रॉड की तुरंत करें रिपोर्ट

RBI की इस अधिसूचना ने बैंकों को अनधिकृत ऑनलाइन लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए SMS, ईमेल और IVR जैसे चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए स्पष्ट निर्देश  दिया है. अब, बैंक SMS और ईमेल अलर्ट में  "तुरंत जवाब" की सुविधा दे रहे हैं ताकि ग्राहकों को वेब पेज खोजने या शिकायत करने के लिए अपने बैंक की निकटतम शाखा में जाने की परेशानी उठाये बिना ही, तुरंत अपनी शिकायत की रिपोर्ट करने की सुविधा मिल सके.

ऑनलाइन लेन-देन करते समय जरुर बरतें ये सावधानियां

आजकल ऑनलाइन लेनदेन करते समय सतर्क, सावधान और पूरी तरह जागरूक रहना समय की मांग है. चूंकि, आप घोटालों से बच नहीं सकते, इसलिए आपके लिए यह बेहतर होगा कि, आप ऐसे मामलों में समझदारी से काम करना शुरू कर दें. आप अपने व्यक्तिगत बैंक खाते के विवरण को निजी रखना सुनिश्चित करें और अपना ATM पिन नंबर या OTP किसी के साथ किसी भी स्थिति में साझा न करें.

हमेशा सजग और सुरक्षित रहें!

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