दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 4500 शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी किया है. इस तरह 4500 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
विदित हो कि उपरोक्त पदों पर होने वाली संभावित नियुक्तियाँ केंद्र सरकार की नवीनतम आरक्षण नीति के तहत होंगी.
जस्टिस बीडी अहमद और सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने यह आदेश डीयू द्वारा जारी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा.
विदित हो कि डीयू ने नियुक्ति शुरू करने की अनुमति मांगते कहा था शिक्षकों की कमी से शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ‘हमने नियुक्ति पर कभी रोक नहीं लगाई, आप (डीयू) नियुक्ति शुरू कीजिए, हमें (कोर्ट) कोई परेशानी नहीं है.
हाँलाकि न्यायालय न डीयू प्रशासन को आरक्षण नीति का पालन करने की भी हिदायत दी.
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