सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल में आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नए सिरे से नीलामी के लिए केंद्र सरकार को 31 अगस्त 2012 तक का समय दिया. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए 400 दिन के समय के अनुरोध को खारिज कर दिया.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अप्रैल 2012 को अपने निर्णय में यह भी बताया कि जिन मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं वे 7 सितंबर, 2012 तक अपनी सेवाएं दे सकेंगी. निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि अब इस मामले में कोई और अर्जी नहीं सुनी जाएगी.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 23 अप्रैल 2012 को 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया और कीमत निर्धारण पर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी है. इन सिफारिशों पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत मंत्रिसमूह को अंतिम फैसला करना है. ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फरवरी 2012 को अपने एतिहासिक फैसले में जब्त स्पेक्ट्रम की नीलामी 2 जून 2012 तक करने का आदेश दिया था. यानी केंद्र सरकार को 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस की पुनः नीलामी हेतु लगभग तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया.
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