इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 जून 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा के दो गांवों में जमीन अधिग्रहण करने पर रोक लगा दी. ग्रेटर नोएडा के बिश्रिख जलालपुर और देवला गांव की 32 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर 20 बिल्डर घरानों को टाउनशिप, अपार्टमेंट के लिए दी जानी थी.
जमीन अधिग्रहण को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया. साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई भविष्य में एक साथ होगी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सुनवाई पूरी होने व फैसला आने तक राज्य सरकार और जमीन के मालिकों को यथास्थिति बनाए रखने को कहा.
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