24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन किया था। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने इस लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई 2020 कर दी। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद नागरिकों को आवश्यक सेवाएं जैसे दाल, चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स, आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ लोगों को लॉकडाउन में भी बाहर निकलना पड़ता है, जिससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आवश्यक सेवाओं में योगदान देने वाले लोगों के लिए कर्फ्यू पास बनाए गए हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर्फ्यू पास बनवा सकते हैं।
ऑफ़लाइन कर्फ्यू पास कैसे बनवाएं?
जो लोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, वे अपने संबंधित संगठनों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों को दिखा कर बाहर जा सकते हैं। लेकिन निजी संगठनों के कर्मचारियों के लिए कर्फ्यू पास बनवाना आवश्यक है। निजी संगठन अपने कर्मचारियों के लिए नजदीकी डीसीपी कार्यालय से कर्फ्यू पास बनवा सकते हैं। निजी संगठनों के कर्मचारियों को अपने कार्यालयों से आते और जाते वक्त कर्फ्यू पास की आवश्यकता होगी।
ऑनलाइन कर्फ्यू पास कैसे बनवाएं?
नीचे दिए गए बिन्दुओं की मदद से आप कर्फ्यू पास ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए अनुसरण कर सकते हैं:
1- नागरिकों को ई-पास जारी करने वाली अपनी संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाएं।
2- 'ई-पास' वाले बटन पर क्लिक करें।'
3- पूछे गए विवरण भरें - नाम, पता, पहचान, आदि।
4- सहायक दस्तावेज जैसे कि कंपनी से प्राधिकरण पत्र, आदि अपलोड करें।
5- आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरणों का सत्यापन हो जाने के बाद, आपको ई-मेल, व्हाट्सएप्प पर एक ई-पास प्राप्त हो जाएगा।
6- ई-पास का प्रिंट आउट निकाल लें और बाहर जाते समय अपने साथ लेकर जाएं।
कर्फ्यू पास क्या है?
कर्फ्यू पास भारत सरकार द्वारा चिकित्सा पेशेवरों, सार्वजनिक अधिकारियों आदि जैसे मोर्चे पर काम करने वाले लोगों के लिए महामारी के बीच जारी किया गया एक दस्तावेज है। कर्फ्यू पास लोगों को उन क्षेत्रों की यात्रा करने की अनुमति देता है जो लॉकडाउन के अधीन हैं।
उन सभी लोगों को जो देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल हैं, कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं है और वे अपने आइडी कार्ड पर बाहर जा सकते हैं। हालांकि, अगर उनके पास आइडी कार्ड नहीं है, तो उन्हें कर्फ्यू पास की आवश्यकता होगी। इसके अलावा निजी संगठनों के कर्मचारियों को अपने कार्यालयों से आते और जाते वक्त कर्फ्यू पास की आवश्यकता होगी। कर्फ्यू पास केवल उन लोगों को जारी किए जाएंगे जो आवश्यक सेवाओं के तहत काम कर रहे हैं, न कि आवेदन करने वाले हर व्यक्ति के लिए।
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