Currency Chest: क्या होता है करेंसी चेस्ट?

Apr 20, 2021, 20:35 IST

करेंसी चेस्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक डिपॉजिटरी है, जहां बैंकों और एटीएम के लिए अतिरिक्त धन जमा किया जाता है।

Currency Chest
Currency Chest

करेंसी चेस्ट (currency chest) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक डिपॉजिटरी है जहां बैंकों और एटीएम के लिए अतिरिक्त धनराशि जमा की जाती है। ये करेंसी चेस्ट भारतीय बैंकों की चुनिंदा शाखाओं के परिसर में स्थित हैं। करेंसी चेस्ट में जमा पैसा RBI का होता है जबकि स्ट्रांग रूम में जमा पैसा बैंकों का होता है।

करेंसी चेस्ट  (currency chest) का महत्व

RBI का प्राथमिक कार्य पूरे देश में करेंसी नोट पहुंचाना है। देश भर में बैंकनोटों के सुविधाजनक वितरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में करेंसी चेस्ट स्थापित किए हैं। जब भी कोई नया नोट छापता है, तो वह RBI के कार्यालयों में पहुँच जाता है और वहाँ से करेंसी चेस्ट तक पहुँच जाता है। इस प्रकार नए करेंसी नोटों को वितरित करने के लिए, पुराने नोटों को रीसायकल करने और बैंकों के नकदी भंडार के लिए करेंसी चेस्ट ज़रूरी हैं।

करेंसी चेस्ट कहाँ स्थित हैं?

करेंसी चेस्ट बैंकों की चयनित शाखाओं के परिसर में स्थित हैं, लेकिन ये शीर्ष बैंक द्वारा प्रशासित हैं। RBI के प्रतिनिधि समय-समय पर इन चेस्टों का निरीक्षण करते हैं और एक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं जिसे वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा करते हैं।

भारत में कितने करेंसी चेस्ट हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2019-2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 3,367 करेंसी चेस्ट (currency chest) और 2,782 छोटे सिक्कों के डिपो (small coins depot) हैं।

कैटगरी करेंसी चेस्ट (currency chest) छोटे सिक्काें के डिपो (small coins depot)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) 1962 1689
नेशनालाइज्ड बैंक्स (Nationalised Banks) 1180 908
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स (Private Sector Banks) 206 168
कोओपेरेटिव बैंक्स (Cooperative Banks) 8 7
फौरेन बैंक्स (Foreign Banks) 4 3
रीजनल रूरल बैंक्स (Regional Rural Banks) 6 6
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) 1 1
कुल 3367 2782

Source: RBI

करेंसी चेस्ट के लिए सुरक्षा व्यवस्था

करेंसी चेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था बैंक द्वारा की जाती है। हालाँकि, RBI एक बैंक से दूसरे बैंक में परिवहन लागत सहित मानदंडों के अनुसार बैंक को सुरक्षा और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति करता है।

चोरी के मामले में नुकसान की वसूली कैसे होती है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, नुकसान की कुछ श्रेणियां हैं। हालांकि, बैंक परिसर के भीतर स्थित करेंसी चेस्टों से चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के मामलों में, बैंक को जिम्मेदार माना जाता है और करेंसी के नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही संबंधित बैंक RBI के साथ धोखाधड़ी की निगरानी रिपोर्ट (FMR) फाइल करता है।

Plasma Therapy: क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कोविड-19 से उबरने में ये कितनी कारगर है?

Arfa Javaid
Arfa Javaid

Content Writer

Arfa Javaid is an academic content writer with 2+ years of experience in in the writing and editing industry. She is a Blogger, Youtuber and a published writer at YourQuote, Nojoto, UC News, NewsDog, and writers on competitive test preparation topics at jagranjosh.com

... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Education News