EPFO: किस तरह मिलेगी अधिक पेंशन और कैसे करना होगा आवेदन, जानें

EPFO: देशभर में कई लोगों का PF अकाउंट है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता के खाते से हर महीने राशि जमा होती है। यह राशि भविष्य के लिए होती है, जिससे भविष्य में जरूरत के समय पर इस राशि का इस्तेमाल कर अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए। अभी हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को खुशखबरी दी है, जिसके तहत अब अधिक पेंशन पाने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए अकाउंट होल्डर को क्या करना होगा और किस तरह आवेदन होगा। यह सब जानने के लिए इस लेख को पढ़ें।
इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
ईपीएफओ ने हाल ही में एक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 31 अगस्त 2014 तक हायर पेंशन के विकल्प को नहीं चुना था, वे भी अब इस विकल्प को चुन सकते हैं।
संयुक्त रूप से कर सकेंगे आवेदन
ईपीएफओ के दिशा-निर्देश के मुताबिक, पीएफ अकाउंट होल्डर और एंप्लॉयर Employee Pension Scheme(EPS) के तहत संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 है।
2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने Employees Pension(Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखने की बात कही थी। आपको बता दें कि 2014 में संसोधन में सैलरी कैप को 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की बात शामिल थी। साथ ही सदस्य और एंप्लॉयर को वास्तविक वेतन का 8.33 पर्सेंट का योगदान देने की बात कही गई थी।
इस तरह करना होगा आवेदन
हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाना होगा। वहां पहुंच आपको अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। साथ ही ज्वाइंट ऑप्शन में डिसक्लेमर और डिक्लेरेशन का विकल्प चुनना होगा। वहीं, पीएफ से पेंशन फंड में एडजस्टमेंट करने के लिए संयुक्त आवेदन करने पर कर्मचारी की सहमति की आवश्यकता भी होगी। आवेदन के बाद एक यूआरएल जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, इससे पहले संबंधित कार्यालय के प्रभारी डाक और एसएमएस के माध्यम से आपसे संपर्क भी करेंगे।
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