आजकल मोबाइल सिम स्कैम्स बढ़ रहे हैं, जहां स्कैमर्स आपके नाम से सिम कार्ड जारी कर इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की ओर से ग्राहकों के लिए जरुरी कदम उठाये जाते है, जो उनकी सुरक्षा को पुख्ता करते है. यहां हम आपके नाम से जारी सिम कार्ड की जानकारी प्राप्त करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आसान तरीका बताने जा रहे है.
यह भी देखें:
खो गया Aadhar Card और नंबर भी नहीं याद तो ऐसे रिकवर करें अपना आधार
APAAR ID कार्ड कैसे बनवाएं? रजिस्ट्रेशन से लेकर डाउनलोड तक के स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहां देखें
सिम कार्ड स्कैम का क्या है खतरा?
- गलत इस्तेमाल का डर: स्कैमर्स आपके नाम से सिम लेकर फ्रॉड गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं.
- ‘आधार’ का दुरुपयोग: आपके आधार कार्ड की जानकारी का गलत इस्तेमाल करके सिम जारी किया जा सकता है.
- साइबर क्राइम का जोखिम: इन सिम का उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध में हो सकता है.
आपके नाम से कितनी सिम हैं जारी?
आपके नाम से जुड़े सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी पाने के लिए सरकार ने TAFCOP पोर्टल लांच किया है. इस प्लेटफ़ॉर्म पर लॉगइन करके आप अपने नाम से जारी सभी एक्टिव सिम की डिटेल्स देख सकते है.
TAFCOP पोर्टल से लागए पता:
- वेबसाइट पर जाएं: TAFCOP पोर्टल पर विजिट करें.
- सर्विस पर क्लिक करें: "Citizen Centric Services" पर क्लिक करें.
- "Know Your Mobile Connection" का चयन करें.
- अपना मोबाइल नंबर डालें और कैप्चा कोड भरें.
- ओटीपी: आपके मोबाइल पर भेजे गए OTP को एंटर करें.
- डिटेल देखें: आपके नाम से जारी सभी सिम की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी.
यदि कोई और सिम यूज़ कर रहा तो क्या करें:
अगर पता चले कि कोई और आपके नाम से सिम इस्तेमाल कर रहा है, तो तुरंत उस नंबर को रिपोर्ट करें और शिकायत दर्ज कराएं. सरकार इसकी जांच करेगी और फर्जी सिम होने पर उसे ब्लॉक कर देगी, जिससे संभावित खतरा टल सके.
- संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट करें: पोर्टल पर उस नंबर को चुनें जो आपका नहीं है और "Report" विकल्प पर क्लिक करें.
- शिकायत दर्ज करें: पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें. सरकार उस सिम की जांच करेगी.
- सिम ब्लॉक कराया जाएगा: अगर सिम फर्जी तरीके से जारी किया गया है तो सरकार उसे ब्लॉक कर देगी.
SIM स्वैप के क्या है नियम:
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सिम कार्ड स्वैपिंग को लेकर नया नियम लागू किया है. सिम स्वैप के बाद 7 दिनों तक किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं किया जा सकेगा. यह नियम देश में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है.
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें:
वहीं जरुरी जानकारी के तहत, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें और समय-समय पर TAFCOP पोर्टल पर जाकर सिम कनेक्शन का स्टेटस चेक करते रहे. किसी भी अनजान सिम की जानकारी मिलते ही तुरंत रिपोर्ट करें.
यह भी देखें:
Aadhar के तर्ज पर किसानों के लिए बनेगी फार्मर ID, बार-बार KYC का झंझट खत्म! देखें पूरी डिटेल्स
Comments
All Comments (0)
Join the conversation