वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश किया. वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में नई आयकर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की है. इन बदलावों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर दरें और मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) में वृद्धि भी शामिल है. 5% की आयकर दर की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. साथ ही मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने की घोषणा की गयी है. इसके अतिरिक्त पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव दिया गया है.
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बता दें कि पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेंस टैक्स) की व्यवस्था को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया है, जिससे कर दरों में वृद्धि की गई है. यहां हम टैक्स से जुड़ी सभी प्रकार के बदलाव के बारें में जानेंगे साथ ही नई दरें कब से लागू की जाएँगी इसके बारें में भी जानेंगे.
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Direct Taxes प्रत्यक्ष कर को लेकर क्या हुआ ऐलान:
करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों जारी रहेंगे. सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में दो तिहाई से अधिक करदाताओं ने सरलीकृत कर व्यवस्था का लाभ उठाया.
नई आयकर व्यवस्था की पूरी डिटेल्स:
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव दिया गया है. वहीं पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव दिया गया है. नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹ 17,500/- तक की बचत होगी.
नई आयकर दरें यहां देखें:
स्लैब | नई दरें |
0-3 लाख रूपये | शून्य |
3-7 लाख रूपये | 5 प्रतिशत |
7-10 लाख रूपये | 10 प्रतिशत |
10-12 लाख रूपये | 15 प्रतिशत |
12-15 लाख रूपये | 20 प्रतिशत |
15 लाख रूपये से अधिक | 30 प्रतिशत |
17,500 रुपये की बचत कैसे करें?
बता दें कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित 17,500 रुपये का आधार आयकर लाभ सेस को शामिल नहीं करता है और विभिन्न आय स्तरों पर लाभ अलग-अलग होंगे. उच्च आय स्तरों पर अधिभार (सचार्ज) भी शामिल नहीं है. ऐसे में अब 7.75 लाख रुपये तक की आय पर आपको कोई कर नहीं देना होगा. साथ ही 10 लाख रुपये तक की आय पर आप वार्षिक 10,000 रुपये (बिना सेस के) की बचत कर सकेंगे.
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG):
"एलटीसीजी में 10% से 12.5% की मामूली वृद्धि की गयी है जिससे दीर्घकालिक निवेशक थोड़े अधिक कर का भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, छूट सीमा को 1.25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिससे छोटे निवेशकों को मामूली लाभ होगा.
वहीं अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (STCG) को 15% से 20% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अल्पकालिक इक्विटी निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा. हालांकि, कर दरें मामूली रूप से बढ़ी हैं, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में आकर्षक निवेश अवसर बने रहेंगे। इसलिए, हमें उम्मीद नहीं है कि कर दरों में बदलाव इक्विटी म्यूचुअल फंड की ओर प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा."
NPS कर बचत के लिए अच्छी खबर:
निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए योगदान सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है. यह नई सीमा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होती है, लेकिन केवल नई कर व्यवस्था के तहत होगी.
Indirect Taxes अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी)
जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की सफलता से उत्साहित होकर, जीएसटी के शेष क्षेत्रों तक विस्तार हेतु सरलीकृत एवं तर्कसंगत कर संरचना तैयार की गयी है.
Income Tax Budget 2024: टीडीएस दरों का युक्तिकरण (Rationalisation):
विभिन्न भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस दर को घटा कर 2 प्रतिशत टीडीएस दर किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स नीचे दी गयी है-
सेक्शन | वर्तमान TDS दर | प्रस्तावित TDS दर | कब होगा लागू |
सेक्शन 194D - बीमा आयोग का भुगतान (कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में) | 5% | 2% | 1.4.2025 |
सेक्शन 194DA - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 |
सेक्शन 194G - लॉटरी टिकटों की बिक्री पर आयोग आदि | 5% | 2% | 1.10.2024 |
सेक्शन 194H - कमीशन या ब्रोकर फीस का भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 |
सेक्शन 194-IB - व्यक्ति या HUF द्वारा किराए का भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 |
सेक्शन 194M - कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कुछ राशि का भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 |
सेक्शन 194-0 - ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई-कॉमर्स प्रतिभागी को कुछ राशि का भुगतान | 1% | 0.1% | 1.10.2024 |
सेक्शन 194F - म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के संबंध में भुगतान (प्रस्तावित हटाने) | हटाने का प्रस्ताव | - | 1.10.2024 |
स्रोत पर संकलित कर (TCS) के लिए क्रेडिट:
स्रोत पर संकलित कर (TCS) के लिए क्रेडिट वेतन आय पर नियोक्ता द्वारा रोके गए कर के खिलाफ उपलब्ध होगा, जिससे कर्मचारी के लिए नकदी प्रवाह की समस्या आसान हो जाएगी और आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय संभावित रिफंड दावा से बचा जा सकेगा. यह 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा.
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