अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के श्रमिकों को निश्चित पेंशन प्रदान करना है ताकि वे वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिनके पास EPF (Employees’ Provident Fund) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं है।
क्या हैं योजना की विशेषताएं:
पेंशन राशि
योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की दिए जाने का प्रावधान है।
अंशदान (Contribution):
यदि कोई व्यक्ति पेंशन का लाभ लेना चाहता है, तो उसे 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच इस योजना से जुड़ना होगा। साथ ही, पेंशन के लिए नियमित रूप से योगदान भी करना होगा। आपको बता दें कि अंशदान की राशि चुनी गई पेंशन राशि और व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है।
सरकार द्वारा योगदान
योजना के शुरुआती 5 वर्षों (2015-2020) तक सरकार ने पात्र ग्राहकों के योगदान का 50% (अधिकतम ₹1,000 प्रति वर्ष) तक का योगदान दिया है।
बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालन:
इस योजना का संचालन बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। इसमें योगदान ऑटो-डेबिट (Auto Debit) सुविधा के माध्यम से काटा जाता है।
क्या है कर लाभ (Tax Benefits):
APY में किए गए योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत कर लाभ मिलता है।
क्या हैं योजना की पात्रता
-व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
-18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच होना अनिवार्य है।
-बैंक/पोस्ट ऑफिस में सावधि बचत खाता (Savings Account) होना चाहिए।
-जिनके पास EPF/NPS जैसी अन्य पेंशन योजनाएं नहीं हैं, वे प्राथमिक रूप से इस योजना के लिए उपयुक्त हैं।
-1 अक्टूबर 2022 के बाद से इनकम टैक्स भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
कैसे मिलेगी पेंशन
-व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होता है।
-चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार हर महीने तिमाही या सालाना अंशदान करना होगा।
-60 वर्ष की आयु पूरी होने पर चुनी गई पेंशन राशि मिलने लगती है।
-व्यक्ति के निधन के बाद पेंशन की पूरी राशि जीवनसाथी को मिलती है।
-यदि जीवनसाथी भी नहीं रहा, तो संचित राशि नॉमिनी को दी जाती है।
अटल पेंशन योजना में कैसे करें आवेदन
-किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
-योजना का लाभ लेने के लिए बैंक में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या देना अनिवार्य है।
-APY फॉर्म भरकर बैंक में जमा करें और ऑटो-डेबिट की अनुमति दें।
ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
-अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए ऑनलाइन APY के लिए आवेदन कर सकते हैं।
-बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें और APY सेक्शन में जाकर आवश्यक विवरण भरें।
अटल पेंशन योजना से कैसे बाहर निकलें
-60 वर्ष की आयु के बाद: पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
-60 वर्ष से पहले: विशेष परिस्थितियों (मृत्यु या गंभीर बीमारी) में ही योजना से बाहर निकला जा सकता है।
-सामान्य निकासी: यदि कोई 60 वर्ष से पहले योजना छोड़ता है, तो उसे केवल उसके द्वारा जमा की गई राशि और ब्याज वापस मिलेगा।
अटल पेंशन योजना के लाभ (Benefits of APY)
-वृद्धावस्था में सुरक्षित आय – जीवनभर पेंशन मिलती है।
-सरकार द्वारा सहायता – 5 साल तक सरकार भी अंशदान देती है।
-छोटे निवेश पर बड़ा लाभ – मात्र ₹42 प्रति माह से निवेश शुरू कर सकते हैं।
-ऑटो-डेबिट सुविधा – योगदान अपने आप खाते से कटता है।
-पारिवारिक सुरक्षा – मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती है।
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