GST Bachat Utsav 2025: भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दरें अर्थव्यवस्था के हर वर्ग के लिए बेहद अहम हैं। हर बार जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, तो देश के उद्योग जगत से लेकर आम उपभोक्ता तक इसकी नई दरों का इंतज़ार करते हैं।
अब जीएसटी व्यवस्था एक ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रही है। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में GST 2.0 यानी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स पेश किए गए हैं, जिसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए सिर्फ तीन दरें तय की गई हैं- 5%, 18% और 40%। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गयी है।
इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को आसान बनाना, खपत को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति देना है।
नई जीएसटी दरें क्या हैं?
नई जीएसटी दरों (2025) के अनुसार अब टैक्स स्लैब केवल तीन हैं। 5% की दर दैनिक ज़रूरी सामान और प्राथमिक सेक्टर के लिए है, 18% अधिकांश वस्तुएँ और सेवाओं पर लागू होगी, जबकि 40% केवल सुपर लग्ज़री और सिन् गुड्स पर लगेगी। इसके साथ ही दवाइयाँ, बीमा, डेयरी उत्पाद, शिक्षा सामग्री और कृषि उपकरणों पर विशेष राहत दी गई है।
New GST Rates September 2025: जीएसटी हाई लाइट्स
56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक (3 सितम्बर 2025) में चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर तीन स्लैब बनाए गए-
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5% (Merit rate) – ज़रूरी वस्तुएँ व प्राथमिक सेक्टर
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18% (Standard rate) – ज़्यादातर वस्तुएँ व सेवाएँ
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40% (Demerit rate) – लग्ज़री व सिन् गुड्स
स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर जीएसटी अब शून्य (0%)।
डेयरी उत्पाद, 33 जीवनरक्षक दवाइयाँ और शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी Nil कर दिया गया।
दैनिक ज़रूरी सामान, कृषि उत्पाद, हेल्थकेयर उपकरण – अब सिर्फ 5% GST
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छोटी कारें और 350cc तक की बाइकें – अब 18% GST
पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन/कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे सिन् गुड्स पर 40% GST
नई दरें 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगी (तंबाकू उत्पाद को छोड़कर)।
जीएसटी बचत उत्सव क्या है?
“जीएसटी बचत उत्सव” (GST Bachat Utsav) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वह पहल है, जो जीएसटी 2.0 यानी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स के लागू होने के साथ शुरू हुई है। इसका उद्देश्य लोगों को सीधे राहत देना और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को सस्ता बनाना है।
GST सुधारों पर पीएम मोदी ने क्या कहा
“जीएसटी बचत उत्सव” की घोषणा
उन्होंने कहा कि ये सुधार एक “सहेज बचत उत्सव” (GST Bachat Utsav) की शुरुआत है, जिससे आम जनता, किसान, मध्यमवर्ग, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यवसायों को सीधे लाभ होगा।
नया टैक्स स्लैब-ढाँचा
उन्होंने बताया कि नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। टैक्स स्लैब को सरल किया जा रहा है. अब मुख्य रूप से 5% और 18% स्लैब होंगे, और 40% की दर सिर्फ ‘सुपरलक्सरी, सिन् और डेमेरिट’ सामानों के लिए।
मध्यमवर्ग, नव-मध्यमवर्ग व गरीबों को डबल लाभ
उन्होंने यह स्वीकार किया कि टैक्स दरों में कटौती से सिर्फ गरीबों ही नहीं बल्कि मध्यम और नए मध्यमवर्ग को भी “डबल बोनस” मिलेगा।
नवरात्रि के शुभ अवसर पर #NextGenGST का शुभारंभ आज से पूरे देश में होने जा रहा है। यह जीएसटी सुधार देश में त्यौहारों के उत्सव को दोगुना कर देंगे। #GSTBachatUtsav pic.twitter.com/NcYGcckdsn
— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (@MIB_Hindi) September 22, 2025
New GST Rates List 2025: यहां देखें पूरी नई लिस्ट
कैटेगरी | कमोडिटीज़ | पहले (From) | अब (To) |
दैनिक ज़रूरत की चीज़ों पर बचत | हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बाथ, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 12% |
मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स | 12% | 5% | |
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर | 12% | 5% | |
बर्तन | 12% | 5% | |
बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपीज़, क्लिनिकल डायपर | 12% | 5% | |
सिलाई मशीन व पार्ट्स | 12% | 5% | |
किसानों और कृषि के लिए राहत | ट्रैक्टर टायर व पार्ट्स | 18% | 5% |
ट्रैक्टर | 12% | 5% | |
बायो-कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइज़र, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% | |
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर | 12% | 5% | |
कृषि/बागवानी/वानिकी मशीनरी (जुताई, खेती, कटाई, गहाई) | 18% | 5% | |
हेल्थकेयर सेक्टर में राहत | व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा | 18% | शून्य |
थर्मामीटर | 18% | 5% | |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | शून्य | |
डायग्नोस्टिक किट्स व रिएजेंट्स | 12% | 5% | |
ग्लूकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% | |
करेक्टिव चश्मे | 12% | शून्य | |
वाहन हुए किफायती | पेट्रोल/हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (≤1200cc, ≤4000mm) और डीज़ल/हाइब्रिड (≤1500cc, ≤4000mm) | 28% | 18% |
छोटी कारें (≤350cc) | 28% | 18% | |
माल ढुलाई वाहन | 28% | 18% | |
सस्ती शिक्षा | नक्शे, चार्ट, ग्लोब | 12% | शून्य |
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल | 12% | शून्य | |
एक्सरसाइज़ बुक्स, नोटबुक्स | 12% | शून्य | |
रबर (इरेज़र) | 12% | शून्य | |
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बचत | एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
टेलीविज़न (32 इंच से बड़े – LED, LCD) | 28% | 18% | |
मॉनिटर व प्रोजेक्टर | 28% | 18% | |
डिश वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधार
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 22, 2025
✦ मानवरहित विमान (ड्रोन) पर जीएसटी को पहले के 18% / 28% से घटाकर अब समान रूप से 5% कर दिया गया है
✦ इस सरलीकरण का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना है, साथ ही मेक इन इंडिया और… pic.twitter.com/Mpp8xgBe3y
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