Big GST Council Decisions: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वें जीएसटी परिषद की बैठक में, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है. भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे विषयों पर सिफारिशें की गईं है. साथ ही बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने पर केंद्र की इच्छा स्पष्ट की गयी है और राज्यों को इस पर आमंत्रित किया गया है कि वे इसमें शामिल हों और ईंधन पर जीएसटी दर का निर्धारण करें.
इस बैठक में रेलवे से जुड़ी सेवाओं पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. प्लेटफ़ॉर्म टिकट बिक्री, रिटायरिंग रूम सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सुविधाएं शामिल है जिनकों अब जीएसटी से छूट दिए जाने की घोषणा की गयी है.
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वहीं जीएसटी परिषद ने किसी भी चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी. काउंसिल ने सभी तरह के कार्टन बॉक्स पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी GST करने की सलाह दी है. चलिये देखते है बैठक में कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है.
रेलवे के ये सेवाएं अब कर मुक्त:
53वें जीएसटी परिषद की बैठक में रेलवे की कई सेवाओं पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, रेलवे की जिन सेवाओं को कर मुक्त किया गया है उसकी लिस्ट आप नीचे देख सकते है-
- प्लेटफॉर्म टिकट
- रिटायरिंग रूम की सुविधा
- वेटिंग रूम की सुविधा
- क्लॉकरूम सेवाएं
- बैटरी चालित कार सेवाएं
53वीं जीएसटी परिषद बैठक, हाईलाइट्स:
टैक्स नोटिस के जुर्माने पर लगने वाला ब्याज: जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी टैक्स मांग नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफी की सिफारिश की है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए है. जिन करदाताओं द्वारा नोटिस में मांगी गई पूरी टैक्स राशि 31 मार्च, 2025 तक जमा कर दी जाएगी, वे इस माफी का लाभ उठा सकेंगे.
कार्टन बॉक्स: काउंसिल ने सभी तरह के कार्टन बॉक्स पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी GST करने की सलाह दी है. चलिये देखते है बैठक में कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है.
दूध के कैन: जीएसटी परिषद ने सभी प्रकार के दूध के कैनों पर, चाहे वे किसी भी सामग्री (स्टील, लोहे, एल्युमीनियम) के हों, 12 प्रतिशत की समान जीएसटी दर की सिफारिश की है.
स्प्रिंकलर्स: सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स, जिनमें अग्निशमन और जल स्प्रिंकलर्स शामिल हैं, पर अब 12 प्रतिशत की समान जीएसटी दर लागू होगी.
छात्रों के हॉस्टल: शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के हॉस्टल भी जीएसटी से मुक्त होंगे. छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए, परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की मूल्य आपूर्ति वाली आवास सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने की सिफारिश की है.
सोलर कुकर: काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर एक समान 12% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है, चाहे उसमें एकल या दोहरा ऊर्जा स्रोत ही क्यों न हो.
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GST से पहले GST के बाद:
केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने GST से पहले GST के बाद के अंतर को बताने वाला एक पोस्ट किया है जिसे आप देख सकते है.
Empowering Our People!
— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) June 23, 2024
The GST Council, chaired by Hon'ble Finance Minister Smt. @nsitharaman Ji made several important decisions to ease compliance and support small and medium taxpayers: pic.twitter.com/ekJO9Fq5zj
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