केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में;
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक स्वतंत्र और असंवैधानिक निकाय है जो इसके पास भेजी गयी विभिन्न शिकायतों को सुनता है. CIC की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा “सूचना का अधिकार” अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी.
केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं.
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के राष्ट्रपति; मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिस के आधार पर नियुक्त करता है. इस समिति में प्रधानमन्त्री के अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.
2005 से भारत के 9 मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं. भारत के 9वें और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव हैं.
(सुधीर भार्गव)
उल्लेखनीय है कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे जबकि पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी.
कार्यकाल और सेवा;
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पांच साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते (जो भी पहले हो) तब तक पद पर रहते हैं. इसके अलावा वे इस पद पर दुबारा नियुक्त नहीं हो सकते हैं.
भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची इस प्रकार है;
मुख्य सूचना आयुक्त का नाम | कब से | कब तक |
1. वजाहत हबीबुल्लाह | 26 अक्टूबर 2005 | 19 सितम्बर 2010 |
2. ए.एन. तिवारी | 30 सितम्बर 2010 | 18 दिसम्बर 2010 |
3. सत्यानंद मिश्र | 18 दिसम्बर 2010 | 4 सितम्बर 2013 |
4. दीपक संधू | 5 सितम्बर 2013 | 18 दिसम्बर 2013 |
5. सुषमा सिंह | 19 दिसम्बर 2013 | 21 मई 2014 |
6. राजीव माथुर | 22 मई 2014 | 5 अक्टूबर 2015 |
7. विजय शर्मा | 6 अक्टूबर 2015 | 1 दिसम्बर 2015 |
8. राधा कृष्ण माथुर | 4 जनवरी 2016 | 24 नवम्बर 2018 |
9. सुधीर भार्गव | 1 जनवरी 2019 | वर्तमान |
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है. हालाँकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरोपों की जांच की जाती है. यदि जाँच में आरोप ठीक पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटा दिया जाता है.
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