PM Kisan 19th Installment Date and Time: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना भारत सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है. अब तक 18 किस्ते जारी की जा चुकी है, और 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी.
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बिहार से जारी होगी 19वीं किस्त:
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से 19वीं किस्त जारी करेंगे. किसान अपनी आवेदन स्थिति (Application Status) और जरूरी अपडेट्स चेक कर लें ताकि समय पर भुगतान प्राप्त कर सकें.
e-KYC पूरा नहीं तो रुक जाएगी क़िस्त:
e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) सभी लाभार्थी किसानों के लिए अनिवार्य है. यदि किसी किसान ने e-KYC पूरी नहीं की है, तो उनकी भुगतान प्रक्रिया रोक दी जाएगी. e-KYC करने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं या ऑनलाइन pmkisan.gov.in पर प्रक्रिया पूरी करें.
लैंड वेरिफिकेशन है जरुरी:
- सरकार लाभार्थियों के भू-अभिलेखों का सत्यापन करती है.
- जिन किसानों ने अब तक यह सत्यापन पूरा नहीं किया है, उनकी किस्त रुक सकती है.
- अपने राज्य की राजस्व विभाग की वेबसाइट या स्थानीय तहसील कार्यालय में जाकर भू-सत्यापन की स्थिति चेक करें.
PM Kisan Portal Check करने के स्टेप:
- PM Kisan Official Website पर जाएं.
- "Farmer's Corner" पर क्लिक करें.
- "Beneficiary Status" या "Beneficiary List" पर क्लिक करें.
- अपनी डिटेल्स दर्ज करें और किस्त का स्टेटस चेक करें.
जिनका AADHAR बैंक खाते से लिंक नहीं:
- आधार नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है, ताकि किस्त सीधे खाते में भेजी जा सके.
- जिन किसानों ने अभी तक आधार को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं किया है, वे तुरंत इसे अपडेट करवाएं.
- अपने बैंक या CSC केंद्र में जाकर यह कार्य पूरा कर सकते हैं.
क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकता है लाभ:
कई किसान यह जानना चाहते हैं कि क्या एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों PM-Kisan का लाभ ले सकते हैं.
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही लाभ दिया जाता है.
- सहायता उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसके नाम पर कृषि भूमि पंजीकृत है.
- यदि पति-पत्नी दोनों आवेदन करते हैं, तो सिर्फ भूमि स्वामी (landowner) को ही भुगतान मिलेगा.
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