गाड़ियों की नंबर प्लेट पर क्यों लिखा होता है A/F, जानें

Jun 30, 2024, 15:46 IST

कई वाहनों की नंबर प्लेट पर A/F लिखा होता है। जिसका अर्थ है 'आवेदन किया गया'। लेकिन क्या आप इसका मतलब और कारण जानते हैं? यदि नहीं, तो आइये इस लेख में इसके कारण और अर्थ के बारे में जानते हैं।

गाड़ियों की नंबर प्लेट पर क्यों लिखा होता है A/F
गाड़ियों की नंबर प्लेट पर क्यों लिखा होता है A/F

प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाना अवैध माना जाता है। जब भी कोई वाहन दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन शोरूम से बाहर आता है, तो उसे एक अस्थायी पंजीकरण संख्या दी जाती है। यदि किसी वाहन को अस्थायी नंबर नहीं दिया गया है, तो उसकी नंबर प्लेट पर A/F लिखा जाता है।

A/F का अर्थ है "Applied For"। यदि किसी वाहन की नंबर प्लेट पर A/F लिखा है; इसका सीधा अर्थ यह है कि वाहन के मालिक ने वाहन के स्थायी पंजीकरण नंबर के लिए आवेदन किया था और यातायात विभाग ने उसे नंबर प्लेट पर A/F लिखने की अनुमति दी है, जब तक कि मालिक को स्थायी पंजीकरण नंबर आवंटित नहीं हो जाता।

क्या नंबर प्लेट पर A/F लिखना गैरकानूनी है ?

हां। यदि आप नंबर प्लेट पर A/F छपा हुआ वाहन एक सप्ताह से अधिक समय तक चलाते हैं, तो यह अवैध है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने आपको यह सुविधा (एएफ लिखने की) केवल उस अवधि के लिए दी है, जब तक वाहन का स्थायी पंजीकरण नंबर नहीं बन जाता।

जैसे ही आपको परमानेंट नंबर मिल जाता है, आपको अपने वाहन (कार, बाइक, ट्रक आदि) पर A/F की जगह परमानेंट नंबर लिखवाना होता है।

नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना ?

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) बिना पंजीकरण संख्या के वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाना अपराध है। ए/एफ प्लेट वाले वाहन चलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है।

लोगों में यह गलत धारणा है कि नंबर प्लेट पर A/F लिखकर वे असीमित समय तक वाहन चला सकते हैं।

ऐसा सोचना गलत है और अगर आप बिना उचित रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाते हुए पकड़े गए, तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है।

नियमानुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एक सप्ताह के भीतर मिल जाना चाहिए। हालांकि, जांच अभियान के दौरान अधिकारियों को पता चलता है कि लोग एक महीने बाद भी वाहनों का पंजीकरण नहीं करवाते हैं।

हालांकि, ज्यादातर मामलों में यह डीलरों की गलती होती है। जिन लोगों को अपने डीलरों से वाहन पंजीकरण संख्या प्राप्त करने में समस्या हो रही है, वे अपने क्षेत्र के आरटीओ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रत्येक डीलर को विभिन्न प्रकार के वाहन बेचने के लिए अलग-अलग व्यापार प्रमाणपत्र लेना पड़ता है। प्रत्येक डीलर का एक विशिष्ट व्यापार प्रमाणपत्र नंबर होता है। नये वाहन के लिए डीलर द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट संख्या को स्थायी पंजीकरण संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

व्यापार प्रमाणपत्र संख्या वह संख्या है, जो आर.टी.ओ. द्वारा डीलर को सौंपी जाती है। ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर को नए वाहनों की नंबर प्लेट पर चिपकाया जा सकता है, लेकिन इस नंबर को लंबे समय तक अस्थायी नंबर के रूप में इस्तेमाल करना अपराध है।

ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर को नंबर प्लेट पर अंकित कर नए वाहन को तब तक चलाया जा सकता है, जब तक वाहन का स्थायी नंबर न मिल जाए और यह अवधि अधिकतम एक सप्ताह तक हो सकती है।

पंजीकरण संख्या अनिवार्य क्यों है ?

यह सोचना बहुत स्वाभाविक है कि सरकार वाहन पंजीकरण को लेकर इतनी चिंतित क्यों है। इसका मुख्य कारण लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे वाहन की मदद से अपराध करे या दुर्घटना करे जिसका वैध पंजीकरण नंबर न हो । ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए अपराधी को पकड़ना मुश्किल होता है।

इसलिए, यह लोगों के हित में है कि नए वाहन को जल्द से जल्द पंजीकरण संख्या मिल जाए।

निष्कर्षः यह कहा जा सकता है कि नए वाहन के सभी मालिकों के लिए पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। यह आम आदमी और देश के हित में है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
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