HECI Bill 2025: भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बिल शीतकालीन सत्र 2025 में पेश किया जाएगा

Last Updated: Nov 28, 2025, 23:09 IST

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है। इस बिल के तहत HECI का गठन होगा, जो UGC, AICTE और NCTE जैसे मौजूदा नियामकों की जगह लेगा। HECI राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक अकेली नियामक संस्था होगी। साथ ही, इसके पास UGC की तरह अनुदान देने का अधिकार नहीं होगा। यह बिल अन्य शिक्षा परिषदों की भूमिकाओं को भी फिर से तय करेगा।

HECI Bill will be introduced in the winter session 2025.
HECI Bill will be introduced in the winter session 2025.

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) बिल को आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके बाद HECI का गठन होगा। इसका उद्देश्य मौजूदा उच्च नियामक संस्थाओं की जगह लेना है, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) शामिल हैं।

इस बिल से आर्किटेक्चर, कृषि और अन्य कई मौजूदा शिक्षा परिषदों की भूमिकाओं को फिर से तय किए जाने की उम्मीद है। UGC देश के विश्वविद्यालयों का नियमन करता है, जबकि मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी संस्थान AICTE के दायरे में आते हैं और शिक्षक शिक्षा संस्थान NCTE के अंतर्गत हैं। UGC के विपरीत, HECI के पास अनुदान देने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक संयुक्त नियामक संस्था बनाने पर जोर दिया गया है।

HECI बिल 2025 क्या है?

2018 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 को खत्म करना और HECI को शिक्षा के लिए एक मुख्य निकाय के रूप में स्थापित करना था।

सरकार ने तीन समितियां बनाईं, जिनमें से एक को ट्रेनिंग और शिक्षा की देखरेख करने वाली पेशेवर परिषदों की समीक्षा का काम सौंपा गया था। उदाहरण के लिए, इसमें नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (NCHMCT), काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC), और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) शामिल हैं। हालांकि, कानून और मेडिकल के क्षेत्र नए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के दायरे में नहीं आएंगे। इन क्षेत्रों का नियमन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) करते हैं। 2021 में, सरकार ने संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशों और शिक्षा के लिए एक अलग नियामक संस्था बनाने के लिए कानून पारित किया था, जिसका नाम नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स (NCAHP) है।

Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Nov 28, 2025, 23:09 IST
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