क्या पीएसयू बैंकों में प्रोमोशन में एससी/ एसटी का कोई कोटा है?

Mar 26, 2018, 15:34 IST

इस वर्ष जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रोमोशन पद्धति में एससी/ एसटी के कर्मचारियों को आरक्षण देने के बाबत खुद  दिए गए एक वर्ष पुराने फैसले को गलत ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंकों में एससी/ एसटी के कर्मचारियों के प्रोमोशन में आरक्षण के बारे में कार्रवाई करने का हक सरकार और पीएसयू बैंकों को है.

Promotion in Banks
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इस वर्ष जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रोमोशन पद्धति में एससी/ एसटी के कर्मचारियों को आरक्षण देने के बाबत खुद  दिए गए एक वर्ष पुराने फैसले को गलत ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंकों में एससी/ एसटी के कर्मचारियों के प्रोमोशन में आरक्षण के बारे में कार्रवाई करने का हक सरकार और पीएसयू बैंकों को है. अभी तक, इस बारे में सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट फैसला नहीं किया गया है और वर्तमान पद्धति के अनुसार, ऑफिसर कैडर के एससी या एसटी उम्मीदवार को उच्च कैडरों में प्रोमोशन के लिए कोई आरक्षण नहीं मिलता है.

प्रोमोशन में एससी/ एसटी आरक्षणः पृष्ठभूमि

समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को समानता का दर्जा देने के लिए भारत सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रणाली का पालन करता है. आरबीआई एससी/ एसटी कर्मचारी संघ ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्रीय बैंक के उच्च पदों पर समुदाय का प्रतिनिधित्व अब बहुत कम है. इस बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में भी ऐसी ही स्थिति है. इसी वजह से पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रोमोशन पॉलिसी में आरक्षण देने का आदेश दिया था, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने उस आदेश को वापस ले लिया है.

एससी/एसटी आरक्षणः वर्तमान स्थिति

अब तक, चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रोमोशन सिर्फ मेधा और वरिष्ठता के आधार पर दिया जाता है इसलिए इनमें प्रोमोशन के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्डों का अनन्य डोमेन है और इनमें प्रोमोशन के लिए आरक्षण होना चाहिए या नहीं, के बारे में फैसला भारत सरकार को करना होगा. इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संघ लगातार बैंकों के उच्च कैडरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के अनुपात को बढ़ाने के लिए आरक्षण के लाभ के दायरे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

आरक्षण मामले में आगे की राह

जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भर्ती प्रक्रिया में पिछड़े समुदायों को आरक्षण प्रदान करते हैं, वैसे ही प्रोमोशन लाभ में विस्तारित आरक्षण लाभ भी दें, यह बात अभी प्रस्ताव चरण में है. हालांकि, सरकार ने इस संबंध में अभी भी कोई फैसला नहीं किया है और आने वाले दिनों में इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है, यह भी देखा जाना बाकी है. उच्च कार्यकारी कैडरों में इन अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के वास्तविक स्थिति को समझने के लिए आईबीए एक व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है और अध्ययन के बाद ही वास्तविक तस्वीर उभर कर सामने आएगी. इसलिए, एससी/ एसटी समुदायों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रोमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, यह अभी समय की बात है.

Jagran Josh
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Education Desk

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