सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 10 % आरक्षण देने का घोषणा किया है. कामिक मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अधिकारिक आदेश जारी किया है और इसके साथ ही अब आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों में 10 % आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
आदेश के अनुसार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी और यह व्यवस्था 01 फ़रवरी 2019 के बाद होने वाली सभी भर्तियों के लिए लागू होगी. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के लिए लाये गए इस दस फीसदी आरक्षण व्यवस्था को निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू करने का घोषणा सरकार ने किया है.
क्या है 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को लोकसभा में सामान्य वर्ग के गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जो कि 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक है. हालाँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीब सामान्य जाति के लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का मुद्दा तो काफी पुराना है लेकिन यह पहली बार है जब किसी खास वर्ग के आरक्षण के लिए आर्थिक आधार को जोड़ा गया है.
शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगी आरक्षण व्यवस्था
संसद में पेश 124वें संविधान संसोधन विधेयक पर अगर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि सरकार ने मुख्यतः दो अहम बदलाव किए हैं. सरकारी नौकरियों में आरक्षण अर्थात रोजगार के साथ उसने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर भी व्यवस्था दिया है. संविधान के अनुच्छेद 15 के धारा 4 एवं 5 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है और यह व्यवस्था यहाँ भी लागू होगी.
वर्तमान में जारी आरक्षण व्यवस्था के अनुसर कुल 49.5 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है जिसमें अनुसूचित जाति (SC) को 15 %, अनुसूचित जनजाति (ST) को 7.5 % और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 % आरक्षण दिया जाता है.
आर्थिक रूप से पिछड़े किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ:
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह जानना जरुरी है कि आखिर सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य वर्ग के किन लोगों को माना गया है आर्थिक रूप से पिछड़ा?
कामिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार वैसे परिवार जो एससी/एसटी और ओबीसी के लिये जारी आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनकी सालाना आय आठ लाख रुपए से कम है वे सामान्य वर्ग के अंतगत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में आयेंगे तथा उन्हें इसका लाभ मिल सकता है.
किन्हें मिलेगा इसका लाभ:
इसके साथ ही वैसे परिवार जिनके पास कृषि योग्य पाँच एकड़ तथा उससे ऊपर भूमि हो, तथा एक हजार वर्ग फीट और उससे ज्यादा क्षेत्रफल का आवासीय घर हो वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त अधिसूचना में बताये गए नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज़ से कम का प्लॉट और गैर अधिसूचित नगरपालिका इलाके में आवासीय प्लॉट की सीमा 200 गज़ या उससे ज्यादा का मकान हो तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा चाहे उनकी वार्षिक आय कितना भी कम क्यों नहीं हो.
वहीँ कार्मिक मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों में 10 % आरक्षण का यह व्यवस्था 01 फ़रवरी 2019 के बाद होने वाली सभी भर्तियों के लिए लागू होगी. जाहिर है कि ढेरों सरकारी नौकरियां जिनकी घोषणा हाल में की जानी है उनमें आरक्षण व्यवस्था लागू होगी और सरकार को अनुमान है कि रोजगार के साथ ही निजी और सरकारी सभी संस्थानों में आरक्षण से सालाना करीब दस लाख छात्रों को लाभ मिलेगा.
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