भारतीय संविधान के खण्ड XIV [1] में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गयी है. इन्हीं अनुच्छेदों में लोक सेवा आयोग के गठन, नियुक्ति और सदस्यों को हटाये जाने, शक्तियों और कार्यों का भी विवरण दिया गया है. इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है और अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है. वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल को अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श देता है. इस समय देश में एक संघ लोक सेवा आयोग और 29 राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया है.
प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, आमतौर पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं. इन पदों में प्रशासनिक और कार्यालयीय पद होते हैं जो कि राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनो में नियुक्त किये जाते हैं.
राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं
राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रमुख परीक्षाओं में प्रमुख रूप से संबंधित राज्य की राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है, जो कि आमतौर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है. राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाती है. कुछ राज्यों में अतिरिक्त राज्य पुलिस सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है जिनके माध्यम से संबंधित राज्य के पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर के पदों पर नियुक्ति की जाती है.
राज्य सिविल सेवा परीक्षा को आमतौर पर राज्य पीसीएस परीक्षा (जैसे – यूपी पीसीसएस, बिहार पीसीएस, आदि) कहा जाता है. इस परीक्षा में चरणों में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है. राज्य सिविल सेवा परीक्षा संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जाती है. राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होती है और आयु सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष होती है. अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट प्रदान की जाती है.
कुछ राज्यों के लोक सेवा आयोग जैसे, उत्तर प्रदेश लोक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आदि, राज्य सरकार के अधीन शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया का आयोजन करते हैं. हालांकि, लेक्चरर परीक्षा प्रत्येक वर्ष होने के बजाय रिक्तियों के अनुरूप शासनादेश के आधार पर भर्ती निकालते हैं.
इनके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग समय-समय पर राज्य सरकार के विभागों में रिक्त प्रशासनिक पदों के लिए गैर-नियमित आधार पर भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करते हैं. हालांकि ज्यादातर मामलों में सीधी भर्ती के बजाए प्रतिनियुक्ति, संविदात्मक या अंशकालिक नियुक्तियां होती है.
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