डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्यूनिकेशन ने 22 अप्रैल 2016 को मोबाइल फोन हैंडसेट नियम 2016 में पैनिक बटन एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाया जाना अधिसूचित किया.
यह नियम इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, 1933 के सेक्शन 10 के तहत अधिसूचित किये गये.
मोबाइल फ़ोन हैंडसेट नियम 2016
• सभी साधारण फ़ोनों में 5 से 9 नम्बर के बीच पैनिक बटन उपलब्ध कराना होगा.
• सभी स्मार्ट फ़ोनों में ऑन-ऑफ बटन को तीन बार हल्के दबाने पर पैनिक बटन दिया जाना चाहिए.
• इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 2018 तक सभी फ़ोनों में जीपीएस सिस्टम उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
• इसी प्रकार मौजूदा मोबाइल फ़ोनों के हैंडसेटों में आपातकाल स्थिति में किसी निर्धारित नम्बर पर कॉल करने की सुविधा बटन में मौजूद होनी चाहिए.
• स्मार्ट फोन में डायरेक्ट डाउनलोड करने पर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा सकता है अथवा इन्हें मोबाइल फ़ोन की दुकानों से डलवाया भी जा सकता है.
हैंडसेट नियम बनाये जाने के कारण
महिलाओं को आपातकाल अथवा असुरक्षा की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए मोबाइल फ़ोनों में विशेष बटन की व्यवस्था करने एवं उनके परिजनों तक सूचना पहुँचाने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गयी.
किसी मोबाइल एप्प की अपेक्षा एक पैनिक बटन अधिक कारगर है क्योंकि इससे केवल एक बटन दबाने पर सूचना प्रसारित की जा सकती है.
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