PAN Aadhaar Linking: जानें, किनके लिए पैन व आधार लिंक करना है ज़रूरी और किनके लिए नहीं?

Mar 29, 2023, 12:13 IST

केंद्र सरकार लंबे समय से पैन व आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी अभी बहुत लोगों का पैन-आधार लिंक नहीं हो पाया है. अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं. 

जानें, किनके लिए पैन व आधार लिंक करना है ज़रूरी और किनके लिए नहीं?
जानें, किनके लिए पैन व आधार लिंक करना है ज़रूरी और किनके लिए नहीं?

PAN Aadhaar Linking: केंद्र सरकार लंबे समय से पैन व आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी अभी बहुत लोगों का पैन-आधार लिंक नहीं हो पाया है. 

सरकार ने फिर से पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है. करदाताओं को कुछ और समय देते हुए सरकार ने पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है. अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं. 

पैन-आधार लिंक किसके लिए है जरुरी?

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत, जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और साथ ही वह आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें 30 जून 2023 तक अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा.    

निष्क्रिय हो सकता है पैन:

निर्धारित समयसीमा तक आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. साथ ही पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान करदाता को निम्न तरह की समस्याओं का समाना करना पड़ सकता है.

  • ऐसे पैन कार्ड धारक को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा. 
  • ऐसे रिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा. 
  • आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत, ऐसे पैन कार्ड धारक को टीडीएस और टीसीएस की कटौती/संग्रह उच्च दर पर किया जाएगा. 

पैन को पुनः कैसे करें एक्टिव?

निष्क्रिय पैन को दोबारा एक्टिव करने के लिए, एक हजार रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा साथ ही निर्धारित अधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों के अन्दर फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है.      

किनके लिए जरुरी नहीं है पैन-आधार लिंक: 

सरकार अभी भी आधार-पैन कार्ड लिंक करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है. लेकिन क्या आप जानते है देश के कुछ ऐसे वर्ग या नागरिक हैं, जिन्हें इसमें छूट दी गयी है. वहीं, मेघालय, असम और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए पैन और आधार को लिंक करना ज़रूरी नहीं है. 

कैसे लिंक करें आधार-पैन?

  • इसके लिए आपको इनकम टैक्स की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा.
  • उसके बाद आपको वहां दिए गए Link Aadhar’ पर क्लिक करना होगा. 
  • उसके बाद एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी, वहां आपको अपना नाम, पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
  • अगले स्टेप में आपको 'I agree to validate my Aadhaar details’ के सामने वाले बॉक्स में टिक लगाकर सबमिट करना होगा.  
  • इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, उस पर PAN से आधार के जुड़ने की सूचना होगी. 

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Bagesh Yadav
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