प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल 2015 को ‘प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक- 2015’ को मंजूरी दी.
प्रस्तावित ‘प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक- 2015’ में केन्द्र के साथ-साथ प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश में भी वन भूमि से संबंधित उपयुक्त संस्थागत प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है. इससे वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के रूप में उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली राशि का शीघ्र तथा पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित होगा. प्रस्तावित विधेयक में इस तरह की धनराशि के उपयोग में सुरक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव किया गया है. इसके साथ ही इससे वन भूमि में होने वाले बदलाव के असर को कम किया जा सकेगा.
विदित हो कि वर्तमान में इस तरह की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जाता है और इनका प्रबंधन एक तदर्थ निकाय द्वारा किया जाता है.
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