अपराध जांच विभाग(CID) और केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) को लेकर लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं। सरकार के ये दोनों विभाग अपराध से जुड़े मामलों को सुलझाने में शामिल होते हैं। हालांकि, सरकार के दोनों विभाग एक दूसरे से बहुत अलग हैं। नीचे दिए गए लेख में इन दोनों विभागों के संबंध में जानकारी देने के साथ इन दोनों के बीच अंतर भी बताया गया है।
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अपराध जांच विभाग (CID)
इसकी स्थापना 1902 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। यह एक राज्यव्यापी संगठन है, जो आपराधिक अपराधों की जांच और पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। इस शाखा की जांच एक अधिकारी द्वारा की जाती है, जो DIG के उप महानिरीक्षक रैंक का होता है।
सीआईडी की शाखाओं में शामिल हैं:
-फिंगर प्रिंट ब्यूरो
-सीबी-सीआईडी
-एंटी नारकोटिक्स सेल
-मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ
-आतंकवाद निरोधी दस्ता
-लिखावट और फोटोग्राफिक ब्यूरो
-श्वान दस्ता
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
केंद्रीय जांच ब्यूरो एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी।
सीबीआई की जड़ें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) हैं। सीबीआई की स्थापना 1941 में हुई थी और अप्रैल 1963 में इसका नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो रखा गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के नियंत्रण में रखा गया है।
सीबीआई के प्रभागों में शामिल हैं:
-भ्रष्टाचार विरोधी प्रभाग
-आर्थिक अपराध प्रभाग
-प्रशासन प्रभाग
-विशेष अपराध प्रभाग
सीबीआई और सीआईडी के बीच अंतर:
सीआईडी | सीबीआई |
CID भारतीय राज्य पुलिस का एक विभाग है। | सीबीआई केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी है। |
इसकी स्थापना 1902 में पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी | सीबीआई की स्थापना 1941 में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) के रूप में की गई थी |
यह केवल राज्य के भीतर हुए अपराधों की जांच में शामिल है। | यह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हित के अपराधों की जांच में शामिल है। |
यह विभाग संवेदनशील और जटिल मामलों को देखता है। | इस शाखा की प्रमुख विशेषता भ्रष्टाचार के मामले, आर्थिक, विशेष और अन्य मामले देखता है। |
राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय द्वारा सौंपा गया। | केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा गया। |
उम्मीदवार राज्य पुलिस बल के माध्यम से सीआईडी में शामिल हो सकता है, जिसके सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उसे संबंधित विभाग में पदोन्नत किया जा सकता है। वह सिविल सेवा परीक्षा या यूपीएससी सीएसई भी उत्तीर्ण कर सकता है। | सीबीआई के लिए चयन सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। सीबीआई में ग्रुप ए अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार को इसे उत्तीर्ण करना होगा और आईपीएस अधिकारी बनना होगा। एसएससी सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण करके उम्मीदवार सीबीआई में सब-इंस्पेक्टर भी बन सकता है। |
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