जानें एच-1बी वीजा क्या है और इसे प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

Jun 20, 2019, 14:47 IST

एच-1बी वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 101 (15) के तहत दिया जाता है। यह वीजा अमेरिकी कम्पनियों को विभिन्न व्यवसायों में विदेशी कामगारों को अस्थायी रूप से रोजगार देने की अनुमति देता है।

H1B Visa USA
H1B Visa USA

वर्तमान युग भूमंडलीकरण का युग है अर्थात पूरी दुनिया के ग्लोब बन गयी है. आजकल यह तय नहीं है कि किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है वह पूरी जिंदगी भारत में ही रहेगा, नौकरी करेगा और यहीं पर अंतिम साँस लेगा.

नियम के अनुसार किसी विदेशी को किसी अन्य देश में जाने के लिए वीजा या उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है.ऐसा ही एक वीजा भारत के लोगों को अमेरिका में नौकरी करने के लिए लेना पड़ता है जिसका नाम है H-1B वीजा.

H-1B वीजा क्या है?

H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 101 (15) के तहत दिया जाता है. यह वीजा अमेरिकी कम्पनियों को विभिन्न व्यवसायों में विदेशी कामगारों को अस्थायी रूप से रोजगार देने की अनुमति देता है. मौजूदा अमेरिकी कानून के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 65,000 विदेशी नागरिकों को एच-1बी वीजा दिया जा सकता है.

भारत और चीन के लोग इस वीजा का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं. अमेरिका में यह नियम है कि जो व्यक्ति वीजा के लिए अप्लाई करता है उसको पहले अमेरिकी आव्रजन विभाग को इंटरव्यू देना पड़ता है.

वीज़ा को प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर इस प्रकार हैं :

प्रश्न 1. यदि आपका मैनेजर आपको नौकरी से निकाल देता है तो आप क्या करेंगे ?

प्रश्न 2. आपका यह प्रोजेक्ट घर बैठकर या अपने देश से क्यों पूरा नही किया जा सकता है ?

प्रश्न 3. आप अमेरिका में रहकर एक ही कंपनी के लिए काम करेंगे या कई कंपनियों के लिए ?

प्रश्न 4. आपकी भारत वापस जाने की क्या योजना है?

प्रश्न 5. यदि आपको यह वीजा मिल जाता है तो आपकी कंपनी को इससे क्या फायदा होगा ?

भारत में ऐसे 6 स्थान जहाँ भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है!

प्रश्न 6. अमेरिका में आपके परिचय के कितने लोग रहते हैं ?

प्रश्न 7. क्या आपने यह चेक कर लिया है आपकी कंपनी विश्वसनीय है?

प्रश्न 8. क्या मैं आपका बैंक स्टेटमेंट देख सकता हूँ?

प्रश्न 9. आपने संयुक्त राज्य अमेरिका को ही क्यों चुना है?

प्रश्न 10. अमेरिका में ऐसा क्या है जो कि भारत में नही है ?

दुनिया के ऐसे देश जहाँ भारतीयों के लिए किसी वीज़ा की जरुरत नहीं है|

H-1B वीजा  की प्रक्रिया (Process of H-1B  Visa):

अमेरिकी नियोक्ताओं (कम्पनियों) द्वारा H-1B वीजा का आवेदन 2 तरीकों से की जा सकती है:

1. H-1B वीजा की नियमित प्रक्रिया
2. H-1B वीजा की प्रीमियम प्रक्रिया

वीजा प्राप्त करने की दोनों प्रक्रिया में मुख्य अंतर यह है कि एच-1बी प्रीमियम प्रक्रिया वीजा प्राप्त करने की एक तेज विधि है। हालांकि अमेरिकी सरकार प्रीमियम वीजा के लिए 1,225 डॉलर की अतिरिक्त शुल्क लेती है।

हालांकि वीजा प्राप्त करने की नियमित प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी है, लेकिन यह एक लम्बी प्रक्रिया है| नियमित प्रक्रिया के द्वारा वीजा प्राप्ति हेतु किए गए आवेदन के लिए USCIS  द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अर्थात इसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है|

वीज़ा प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाती हैं :

1. रोजगार के लिए H-1B वीजा का आवेदन और उसकी स्वीकृति – H-1B वीजा के लिए प्रायोजित कंपनी अपनी ओर से आवेदन दायर करती है| एक कंपनी एक व्यक्ति या साझेदार या एक निगम (फर्म) हो सकता है। इस वीजा का आवेदन "नौकरी से संबंधित होता है।" यदि आपको नौकरी से हटा दिया जाता है या आपका स्थानांतरण हो जाता है तो आपके नए नियोक्ता को आपके लिए नए H-1B वीजा का आवेदन करना चाहिए। यह वीजा केवल नौकरी के लिए ही मान्य है।

2.  'प्रचलित मजदूरी' और निर्धारित वास्तविक मजदूरी की तुलना करनी चाहिए। H-1B वीजा प्रायोजित कंपनी को इन दोनों प्रकार की मजदूरी से अधिक भुगतान करना आवश्यक है। प्रचलित मजदूरी का निर्धारण राज्य रोजगार सुरक्षा एजेंसी द्वारा एक विशेष आवेदन पत्र के द्वारा रोजगार से संबंधित जिम्मेदारियों, कौशल और अनुभव के बारे में प्रश्न पूछकर किया जाता है| वास्तविक मजदूरी का निर्धारण अनुभव एवं एक ही स्थिति में अन्य कर्मचारियों की तुलना के आधार पर किया जाता है।

3. श्रम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना: इस प्रक्रिया के द्वारा H-1B वीजा के प्रायोजक कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है|  

4. जब श्रम प्रमाण पत्र की मंजूरी मिल जाती है तो श्रम विभाग H-1B वीजा के प्रायोजित कंपनी को इसकी  एक प्रमाणित प्रतिलिपि वापस कर देती है|

5. प्रायोजक कंपनी 10 दिनों के भीतर अपने कर्मचारियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी प्रतिनिधि को H-1B वीजा  दाखिल करने की सूचना उपलब्ध कराता है|
6. याचिका अनुमोदन: इसके बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर USCIS  द्वारा H-1B वीजा प्राप्ति के लिए मंजूरी दे दी जाती है|

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही H-1B वीजा जारी करने के नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है साथ ही इसके लिए अप्लाई करने की फीस में भी वृद्धि कर दी गयी है. इन नए नियमों के आने से सबसे बड़ी संख्या में भारतीय लोग ही प्रभावित हो रहे हैं.

नत्थी वीजा किसे कहते हैं और यह क्यों जारी किया जाता है?

Hemant Singh is an academic writer with 7+ years of experience in research, teaching and content creation for competitive exams. He is a postgraduate in International
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