Indian Railways Rules: जानें कैसे कर सकते हैं आप अपनी ‘Confirm Ticket’ किसी और को ‘Online Transfer’

Sep 13, 2022, 12:36 IST

Indian Railways Rule: इंडियन रेलवे के नए नियम के अनुसार अब यात्री अपनी कन्फर्म टिकट किसी भी दूसरे व्यक्ति को ट्रान्सफर कर सकते हैं. रेलवे की इस नयी सुविधा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें.

जानें कैसे कर सकते हैं आप 'Online Ticket Transfer'
जानें कैसे कर सकते हैं आप 'Online Ticket Transfer'

Indian Railways Rule: रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कुछ नए नियम निकाले हैं। रेलवे का ये नया नियम यात्रियों को किसी और की पहले से आरक्षित टिकट पर यात्रा करने की अनुमति देता है। जिसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई कन्फर्म ट्रेन टिकट है, लेकिन आप किसी कारण यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि ट्रेन में सीट को लेकर होने वाली अराजक स्थितियों पर भी काबू पाया जा सकेगा.

रेल मंत्रालय की इस नयी पहल से जुड़ी सभी जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं:

सिर्फ कन्फर्म टिकट हो सकती है ऑनलाइन ट्रान्सफर 

अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन का टिकट बुक करने के बाद हम कई कारणों से यात्रा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में  ज्यादातर पहला विचार जो हमारे दिमाग में आता है वो है टिकट को कैंसिल कर देना. इससे न सिर्फ यात्री के पैसे बर्बाद होते हैं पर इंडियन रेलवे को भी नुक्सान झेलना पड़ता है. हालांकि पहले कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन रेल मंत्रालय की नयी पहल ने इसका भी समाधान ढूंढ निकाला है. दरअसल, अब कन्फर्म टिकट वाले यात्री बिना अधिक सोच-विचार के अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी सीट ट्रांसफर कर सकते हैं.

जानकारी के अनुसार यात्री अपनी कन्फर्म टिकट परिवार के किसी भी सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर ट्रान्सफर कर सकते हैं. इस सुविधा का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए बस यात्रियों को 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा.

एक दिन पहले अपना आवेदन जमा करें

भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकट ट्रान्सफर के लिए यात्रा से 24 घंटे पहले आवेदन देना जरुरी है. वैसे अनुरोध करने की समय सीमा प्रत्येक यात्री और यात्रा के लिए अलग-अलग तय की गयी है. ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी को टिकट ट्रान्सफर के लिए 24 घंटे पहले आवेदन देने की छूट है. ये विशेष सुविधा एनसीसी के छात्रों के लिए भी उपलब्ध है. इसके अलावा शादी या ऐसे अन्य व्यक्तिगत कामों की वजह से किए जा रहे टिकट ट्रान्सफर का आवेदन कम से कम 48 घंटे पहले करना जरुरी है.

इस ख़ास सुविधा का लाभ यात्री ऑनलाइन आवेदन के जरिए उठा सकते हैं. आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद रेलवे कर्मचारी टिकट पर मौजूद नाम को बदल देते हैं, जिससे कि आपकी टिकट पर किसी और का यात्रा करना आसान हो जाता है.

सिर्फ बार ही ले सकते हैं लाभ 

भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार कोई भी यात्री केवल एक बार ही टिकट ट्रान्सफर कर सकता है. जिसका मतलब है कि यदि यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रान्सफर कर दिया है, तो वह किसी भी कारण से बदला नहीं जाएगा.

ऑनलाइन टिकट ट्रांसफर के लिए इन आसान स्टेप को फॉलो करें:

  1. टिकट का प्रिंट आउट ले लें.
  2. निकटतम रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएं.
  3. जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका आईडी प्रूफ जैसे आधार या वोटिंग आईडी कार्ड साथ रखना होगा.
  4. काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें.

रेल मंत्रालय रेल सेवाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है। विकास की ओर लिए जा रहे ये छोटे- छोटे कदम यात्रियों और मालगाड़ियों की अनुभागीय क्षमता, समयपालन और औसत गति में वृद्धि करेंगे.

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