Gujarat SIR Voter List 2025: वोटर लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम, नाम गलत या गायब हो तो करें यह काम
Gujarat Draft SIR Voter List 2025 19 दिसंबर को जारी हुई है। मतदाता अपना नाम electoralsearch.eci.gov.in या ceo.gujarat.gov.in पर EPIC नंबर या नाम से चेक कर सकते हैं। नाम गलत होने पर Form-8, नाम गायब होने पर Form-6 भरें। आपत्ति व दावे की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2026 है। बता दें कि मतदाता बनने की योग्यता तिथि 1 जनवरी 2026 रखी गई है। इस तारीख तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक सूची में शामिल हो सकते हैं।
गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वर्ष 2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची 19 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य की 182 विधानसभा सीटों में मतदाता सूची को सटीक और अपडेट करना है। नागरिक 7 फरवरी 2026 को जारी होने वाली अंतिम सूची से पहले अपने नाम और विवरण की जांच कर सकते हैं। बता दें कि मतदाता बनने की योग्यता तिथि 1 जनवरी 2026 रखी गई है। इस तारीख तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक सूची में शामिल हो सकते हैं।
राज्य में SIR की समय-सीमा (Timeline)
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4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025: घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन (Enumeration)
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19 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
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18 जनवरी 2026: दावा (Claim) और आपत्ति (Objection) दर्ज करने की अंतिम तारीख
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7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशि
कैसे देखें अपना नाम ऑनलाइन?
पहला तरीका: ECI पोर्टल पर विजिट करके
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वेबसाइट: electoralsearch.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in
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EPIC नंबर, मोबाइल OTP या नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र से खोज करें।
दूसरा तरीका: CEO गुजरात वेबसाइट
मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए आप ceo.gujarat.gov.in वेबसाइट पर जाएं, फिर अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें, और नाम या EPIC नंबर का उपयोग करके सर्च करें। आप चाहें तो बूथ-वाइज PDF डाउनलोड करके ऑफलाइन भी जांच कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें PDF:
ceo.gujarat.gov.in या voters.eci.gov.in से लिस्ट डाउनलोड करें।
सबसे पहले District सेलेक्ट करें
उसके बाद Assembly सेलेक्ट करके ओना Polling Station चुनें।
नाम गलत या गायब हो तो क्या करें?
अगर मतदाता सूची में कोई समस्या है, तो नीचे दिए गए फॉर्म का उपयोग करें:
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Form 6: नया नाम जोड़ने के लिए
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Form 7: किसी नाम को हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए
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Form 8: नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में सुधार के लिए
फॉर्म voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या BLO/ERO कार्यालय में 18 जनवरी 2026 तक जमा किए जा सकते हैं।
करीब 67 लाख अनमैप्ड वोटर्स को दस्तावेज़ देना अनिवार्य
बता दें कि 2002 से पहले की मतदाता सूची में शामिल करीब 67 लाख अनमैप्ड वोटर्स को दस्तावेज़ देना अनिवार्य है, वरना नाम हट सकता है। वहीं लगभग 40 लाख मतदाता “स्थायी रूप से स्थानांतरित” के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिनमें अधिकतर अहमदाबाद और सूरत से हैं।
बता दें कि राज्य के 33 जिलों में 100% सत्यापन पूरा हो चुका हैऔर 82% से अधिक फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। सहायता के लिए मतदाता सहायता केंद्र (Matdar Sahayta Kendra) और BLO उपलब्ध हैं। ड्राफ्ट सूची राजनीतिक दलों को भी पारदर्शिता के लिए साझा की गई है।
फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अपना नाम जरूर जांचें और यदि कोई गलती हो तो समय रहते सुधार करवाएं, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
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