सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. ये बदलाव खासतौर पर नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF खातों, एक से अधिक PPF खातों के प्रबंधन और एनआरआई (NRI) PPF खातों से विस्तार से संबंधित हैं. बता दें कि सरकार द्वारा समर्थित पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, जहां जोखिम-मुक्त निश्चित रिटर्न की गारंटी होती है.
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 21 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर जारी कर इन नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है. इन संशोधित नियमों का उद्देश्य PPF खातों के संचालन को और पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है, जिससे निवेशकों को अधिक स्पष्टता और सुविधा मिल सके.
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1 अक्टूबर से लागू होंगे बदलाव:
हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने PPF खातों के संबंध में कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नए दिशा-निर्देश 21 अगस्त 2024 को जारी किए गए एक सर्कुलर के माध्यम से लागू किए गए हैं, और यह 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे. चलिये इन बदलावों को विस्तार से समझतें है.
नाबालिग से जुड़े PPF अकाउंट सम्बन्धी बदलाव:
नए बदलाव के तहत यदि किसी नाबालिग के नाम पर PPF खाता खोला गया है, तो इस खाते पर तब तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) की ब्याज दर लागू होगी जब तक नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता. जब नाबालिग 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और खुद का खाता खोलने के योग्य हो जाएगा, तब से इस खाते पर सामान्य PPF ब्याज दर लागू होगी.
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खाते की परिपक्वता अवधि नाबालिग के वयस्क होने की तिथि से मानी जाएगी, यानी जिस दिन से वह स्वयं खाता खोलने के योग्य हो जाता है.
एक से अधिक PPF अकाउंट से जुड़े बदलाव:
यदि किसी निवेशक के नाम पर एक से अधिक PPF खाते हैं, तो उसके प्राथमिक खाता (Primary account) पर निर्धारित योजना की ब्याज दर तब तक लागू होगी जब तक जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर रहती है.
निवेशक को किसी भी पोस्ट ऑफिस या एजेंसी बैंक से दो खाते चुनने होंगे. नियमितीकरण के बाद, जो खाता निवेशक बनाए रखना चाहता है, उसे प्राथमिक खाता माना जाएगा.
प्राइमरी अकाउंट ही बेहतर विकल्प:
अगर प्राथमिक खाते में जमा राशि हर साल निवेश की सीमा से कम रहती है, तो दूसरे खाते का बैलेंस प्राथमिक खाते के साथ जोड़ दिया जाएगा. इस मर्जर के बाद प्राथमिक खाता निर्धारित योजना की ब्याज दर पर ब्याज अर्जित करता रहेगा. दूसरे खाते का अतिरिक्त बैलेंस बिना ब्याज के वापस किया जाएगा. यह ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा, अन्य सभी खातों पर उनके खुलने की तिथि से कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
NRI एकाउंट्स से जुड़े बदलाव:
जो भारतीय नागरिक PPF खाता खोलने के बाद NRI बन गए थे, और जिनके खाते में फॉर्म H भरते समय निवास स्थिति की जानकारी नहीं मांगी गई थी, ऐसे खातों पर 30 सितंबर 2024 तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) की ब्याज दर लागू होगी. इसके बाद, ऐसे खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
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