CM की गिरफ्तारी को लेकर क्या है नियम, जानें

Apr 18, 2023, 20:09 IST

भारत में किसी भी आरोपी पर आरोप साबित होने पर वह दोषी हो जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के मामले में होती है। हालांकि, मुख्यमंत्री के मामले में इस लेकर कुछ अलग नियम हैं। 

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के नियम
मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के नियम

भारतीय दंड सहिंता के तहत किसी भी आरोपी पर उसका दोष साबित होने पर वह दोषी होता है। इसके साथ ही उसकी गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल, दोनों ही मामलों में होती है। हालांकि, मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर अलग नियम है। Code of Civil Procedure के तहत मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत विशेष स्थिति में गिरफ्तारी के नियम हैं। साथ ही गिरफ्तारी कब हो सकती है और कब नहीं, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख के माध्यम से हम मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के नियम को लेकर पढ़ेंगे। 

 

गिरफ्तारी में यह है छूट

Code of Civil Procedure 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल सिविल मामलों में ही है। 

 

क्रिमिनल मामलों में होगी गिरफ्तारी

यदि किसी मुख्यमंत्री या विधासभा सदस्य पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला हो जाता है, तो यह छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में क्रिमिनल केस के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। 

 

बिना मंजूरी के गिरफ्तारी नहीं

यदि मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की क्रिमिनल केस में भी गिरफ्तारी होनी है, तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होती है, यानि विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। 

 

इतने दिन पहले और बाद में नहीं होगी गिरफ्तारी

आपको बता दें कि  धारा 135 के तहत, मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी के लिए दिनों का भी नियम है। इसके तहत यदि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो इसके शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्रिमिनल मामले में गिरफ्तारी के लिए सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री को सदन से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 

 

किस पद पर नहीं हो सकती गिरफ्तारी

आपको बता दें कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह दोनों ही सिविल और क्रिमिनल मामले में लागू है। हालांकि, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा देने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है।  

 

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Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
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