Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 लागू, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Nov 18, 2024, 13:46 IST

Delhi-NCR Air Pollution:दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, कुछ गतिविधियों पर कड़े नियमों के साथ करने की अनुमति दी है। इस कड़ी में यह जानना जरूरी है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर किन गतिविधियों पर प्रतिबंध है और क्या करने की अनुमति है। 

दिल्ली-एनसीआर में  ग्रेप-4 लागू
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 लागू

Delhi Air Pollution:दिल्ली-एनसीआर की हवा इस समय खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। हवा के बिगड़े कारणों की वजह से एक्यूआई का स्तर 450 को पार कर गया है, वहीं दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में यह 500 के करीब पहुंच गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है।

ऐसे में सरकार की ओर से Graded Response Action Plan(Grap-4) को लागू कर दिया गया है, जिससे कुछ चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है, तो कुछ चीजों को शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इस लेख में हम यह पूरी लिस्ट देखेंगे। 

यहां देखें क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला 

-दिल्ली में ट्रकों की प्रवेश पर अनुमति लगा दी गई है। हालांकि, यहां जरूरी सामाने ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को राहत दी गई है। साथ ही, बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।

-दिल्ली से बाहर पंजीकृत लाइट कमर्शियल व्हीकल को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, यहां जरूरी सेवा और सामान वाले वाहनों को राहत दी गई है। साथ ही, ईवीएस, बीएस-6 और सीएनजी चलित वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।

-ग्रेप-4 में एनसीआर के स्कूल 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की संचालन ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर कक्षाओं का फिजिकल संचालन स्थगित कर दिया गया है। 

-राज्य सरकारें सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने के लिए कह सकती है। वहीं, 50 फीसदी घर से काम कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें आदेश जारी कर सकती हैं।

-केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है।

-राज्य सरकारें अन्य आपातकालीन उपायों पर भी गौर सकती हैं। इसमें ऑड-इवन आधार पर गाड़ियों का रोड पर चलने की अनुमति देना, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना व गैर आपातकालीन कमर्शियल गतिविधियों को बंद करना शामिल है। 

-बच्चों, बुजुर्गों व अन्य ऐसे मरीज, जो कि दिल व सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें घर से बाहर न जाने की सलाह दी गई है।

-ग्रेप-4 के साथ किसी भी प्रकार के फ्लाईओवर, पुल, हाईवे, पावर ट्रांसमिशन या पाइपलाइन कार्यों के निर्माण कार्यों पर ग्रेप-3 की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
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