इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस क्या होता है और क्यों जारी किया जाता है?

Jul 3, 2018, 10:56 IST

इंटरपोल के प्रधान सचिवालय द्वारा, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) और अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं. इन नोटिसों को जारी करने के पीछे मूल उद्देश्य सभी सदस्य देशों की पुलिस को सबसे ज्यादा कुख्यात और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने या गायब व्यक्तियों का पता लगाना होता है.

Red Corner Notice issued against these Indians
Red Corner Notice issued against these Indians

रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मुख्य उद्येश्य सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोये हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. ध्यान रहे कि रेड कॉर्नर नोटिस किसी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ़्तारी वारंट नही होता है.

इंटरपोल के प्रधान सचिवालय द्वारा, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) और अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं. ये नोटिस इंटरपोल की चार आधिकारिक भाषाओँ; अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश में प्रकाशित किए जाते हैं.

इस लेख में हम इंटरपोल द्वारा जारी किये जाने वाले सबसे चर्चित ‘रेड कार्नर नोटिस’के बारे में पढेंगे.

रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice) किसे कहते हैं?

यह नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए जारी किया जाता है. रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है. लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है; उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना चाहिए.

रेड कॉर्नर नोटिस एक सदस्य देश के अनुरोध पर प्रधान सचिवालय द्वारा किसी अपराधी के खिलाफ सदस्य देश द्वारा गिरफ़्तारी वारंट के आधार पर जारी किया जा सकता है. भारत सरकार के अनुरोध पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया है. अभी हाल ही में भारत सरकार ने इंटरपोल से भगौड़े व्यापारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ भी इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए अपील की है.

जिस व्यक्ति के खिलाफ “इंटरपोल” ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया है; इंटरपोल उस वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी सदस्य देश को मजबूर नहीं कर सकता है. प्रत्येक सदस्य देश को यह अधिकार है कि वह यह तय करे कि उसकी सीमा के भीतर इंटरपोल के ‘रेड कार्नर नोटिस’ का क्या कानूनी मूल्य है. अर्थात इस नोटिस में यह प्रावधान है कि किसी भी सदस्य देश की संप्रभुता के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो.

इंटरपोल द्वारा किस प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं?

क्या इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट जारी करता है?

नही, बिलकुल नही. इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करता है बल्कि गिरफ्तारी वारंट उस देश की पोलिस या अदालत द्वारा जारी किया जाता है जहाँ पर अपराधी ने अपराध किया होता है. इसके अलावा कोई इंटरनेशनल कोर्ट भी किसी वांछित व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ़्तारी वारंट जारी कर सकता है.

इंटरपोल; किसी अपराधी के लिए तभी नोटिस जारी करता है जब उसका संविधान इस बात की इजाजत देता हो. इसके द्वारा किसी सरकार या एजेंसी की रिक्वेस्ट को तभी स्वीकार किया जाता है जब वे इंटरपोल की तमाम शर्तों पर खरे उतरते हों. क्योंकि कई बार कुछ देश अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी करवा सकते है; ऐसे में इन सबसे बचने के लिए इंटरपोल के पास अधिकार है कि वह धार्मिक आधार, राजनीतिक आधार और किसी अन्य आधार से प्रेरित अगर कोई रेड कार्नर नोटिस की रिक्वेस्ट आती है तो वह उसके लिए नोटिस जारी करने से मना कर सकता है. जैसे भारत की ओर से इस्लामिक गुरु जाकिर नाइक के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी करने से मना कर दिया था क्योंकि भारत की पुलिस ने जाकिर के खिलाफ बिना आरोप पत्र दाखिल किये इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी. अभी जुलाई 2018 में ही इंटरपोल ने भारत के भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया है.

nirav modi interpol notice

रेड कार्नर नोटिस क्यों जारी किया जाता है?

इंटरपोल मुख्य रूप से 8 प्रकार के नोटिस जारी करता है लेकिन रेड कार्नर नोटिस को किसी अधिक अपराधी/आरोपी  व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है. जिस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है वह इंटरपोल के सभी सदस्य देशों के हवाई अड्डों, रेलवे, जल सीमा इत्यादि पर पुलिस की नजर में रहता है. इन जगहों पर उसके पोस्टर चिपकाये जाते हैं और जैसे ही व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है.

अक्सर ऐसा होता है कि अपराधी किसी देश में अपराध करने के बाद उस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में चला जाता है तो ऐसे हालत में उस व्यक्ति के लोकेशन को जानने और वांछित देश की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के लिए सभी देशों के सहयोग की कोशिश होती है. ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार दूसरे देश की पुलिस की मदद लेने के लिए इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी करवाती है जिसकी वजह से जिस देश में अपराधी छुपा है उस देश की पुलिस के सहयोग से अपराधी का प्रत्यर्पण किया जा सके.

इस प्रकार रेड कार्नर नोटिस की मदद से गिरफ्तार किये गए अपराधी को उस देश भेज दिया जाता है जहाँ पर उसने अपराध किया होता है और वहीँ पर उसके ऊपर उसी देश के कानून के हिसाब से मुकदमा चलता है और सजा दिलाई जाती है.

भारत ने व्यापारी विजय माल्या, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, ललित मोदी, जाकिर नाईक, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस जारी करवाया है और इन लोगों की गिरफ़्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं.

इंटरपोल क्या है और इसके क्या कार्य हैं?

Hemant Singh is an academic writer with 7+ years of experience in research, teaching and content creation for competitive exams. He is a postgraduate in International
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