भोपाल गैस कांड पर आया फैसला
भोपाल की एक अदालत ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 7 जून, 2010 को भोपाल गैस कांड पर अपना फैसला सुना दिया और सभी आठ दोषियों को सजा सुनाई। जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें यूनियन कार्बाइड के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा भी शामिल थे और उन्हें 2 साल का कारावास दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। केशव महिंद्रा के अलावा जिन अन्य दोषियों को सजा दी गई, उनमें तत्कालीन प्रोडक्शन असिस्टेंट एस. आई. कुरैशी, तत्कालीन प्रोडक्शन मैनेजर एस. पी. चौधरी, तत्कालीन प्लांट सुपरिंटेंडेंड के. वी. शेट्टी, तत्कालीन मैनेजर जे. एन. मुकुंद, तत्कालीन वाइस पे्रसीडेंट किशोर कुमार और कंपनी के तत्कालीन मैनेजिंग डाइरेक्टर विजय गोखले भी शामिल थे। इस मामले में नौवें दोषी आर. बी. रॉय-चौधरी की मुकदमें के दौरान ही मौत हो गई थी।
भोपाल गैस दुर्घटना लगभग 26 वर्ष पूर्व दिसंबर 2-3, 1984 की रात को घटी थी, जिसने पूरे भोपाल शहर को तहस-नहस कर दिया।
भोपाल गैस कांड: कुछ तथ्य
- अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भोपाल गैस कांड में कुल 3,800 लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग शारीरिक रूप से अशक्त हो गये थे। लेकिन वास्तव में इससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई थीं।
- जिन स्थानों पर गैस का असर हुआ था, वहां कि अनुमानित जनसंख्या लगभग 5,59,835 थी।
- शुरुआत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. की पैरेंट कंपनी यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, अमेरिका से 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति मांगी गई थी।
- फरवरी 1999 में यूनियन कार्बाइड ने कुल 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति दी थी। जिसे जुलाई 2004 मे कोर्ट के आदेश के बाद लोगों में बांट दिया गया।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation