लागू होगा नया डायरेक्ट टैक्स कोड
कर संरचना में होगा व्यापक परिवर्तन:
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने नये प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रारूप जारी किया है जिसे देश में व्यापक बहस के बाद लागू किया जायेगा।
प्रत्यक्ष कर संरचना में होगा व्यापक परिवर्तन इस संहिता की खास बात यह है कि लोगों को अपनी दस लाख रुपये की आय पर दस फीसदी ही आयकर देना होगा। दूसरी ओर प्रारूप में कहा गया है कि कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के भत्तों को वेतन आय में शामिल किया जाएगा। सेवानिवृत्ति लाभ तभी तक कर मुक्त होंगे जब उन्हें किसी रिटायरमेंट बेनिफिट एकाउंट में बचत के रूप में रखा जाएगा। इतना ही नहीं सभी प्रकार की बचतों पर मेच्यूरिटी के समय कर देना होगा।
प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रारूप: प्रमुख बिंदु
- नया प्रत्यक्ष कर कानून 1961 में बने वर्तमान आयकर कानून का स्थान लेगा।
- प्रारूप पर व्यापक चर्चा के बाद इसे संसद में पेश किया जायेगा।
- नया कर कानून व्यक्तिगत व कार्पोरेट दोनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए मौजूदा कानून को बदल देगा।
- निगमित कर दर 30 की बजाए 25 फीसदी करने का प्रस्ताव।
- संपत्ति कर 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर।
- बचत पर कटौती तीन लाख रु. तक की बचत पर।
- प्रतिभूति लेनदेन कर समाप्त करने का प्रस्ताव।
सुझाए गये आयकर के स्लैब
- 1.60 लाख रु. सलाना आय पर- शून्य
- 1.60 लाख से 10 लाख रु.- दस प्रतिशत
- 10 से 25 लाख रु.- 20 प्रतिशत
- 25 लाख रु. से अधिक- 30 प्रतिशत
Comments
All Comments (0)
Join the conversation