हरेक मनुष्य अपने जीवन के अंत तक वित्तीय सुरक्षा अर्थात फाइनेंशियल सिक्यूरिटी हासिल करना चाहता है ताकि वह अपने जीवन के अंत तक तनाव मुक्त जीवन जी सके और उसे अपनी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नीड्स के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति, रिश्तेदार या फिर, अपने किसी मित्र का मोहताज न रहना पड़े. हरेक नौकरी पेशा स्त्री/ पुरुष को अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी फाइनेंशियल सिक्यूरिटी के बारे में काफी चिंता और तनाव रहता है क्योंकि अब, भारत सरकार ने सरकारी नौकरी की पेंशन की अनिवार्यता को हटा दिया है. वैसे भी जिस व्यक्ति ने अपनी रिटायरमेंट के बाद, अपनी गुजर-बसर के लिए पर्याप्त धन-राशि जमा कर ली है, वह आत्मनिर्भर होने के साथ ही, अपने परिवार के अन्य कमाने वाले सदस्यों पर आर्थिक तौर पर निर्भरता से मुक्त हो जाता है. भारतीय जीवन बीमा निगम भी अनेक वर्षों से अपनी कई पॉलिसीज़ के साथ भारत के सभी इच्छुक नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.
इसी तरह, हरेक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए अपनी रिटायरमेंट के बाद, अपने लिए एक सुदृढ़ रिटायरमेंट स्कीम बनाना अत्यावश्यक है. अगर व्यक्ति कम उम्र में अपने लिए किसी बचत योजना या पेंशन/ बीमा योजना में इन्वेस्टमेंट करे तो उसके भविष्य के लिए धन की निरंतर आपूर्ति बरकरार रह सकती है.
इसलिए, रिटायर की आयु तक पहुंचने वाले नागरिकों के वित्तीय हितों/ फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स की रक्षा करने और व्यवस्थित बचत पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार (GoI) ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी इच्छुक लोगों को रिटायरमेंट बेनेफिट्स प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) पहल का शुभारंभ किया है.
NPS को PFRDA अधिनियम 2013 के तहत PFRDA या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित और प्रबंधित किया जाता है.
राष्ट्रीय पेंशन योजना - महत्वपूर्ण विशेषताएं
राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात NPS के तहत किया गया योगदान रिटायरमेंट की एज तक जमा होता है और व्यक्तिगत निवेशक/ इन्वेस्टर्स तब तक इस योजना को छोड़ नहीं सकते हैं जब तक कि वे रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंच जाते हैं.
एक बार जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट एज/ सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाता है तो वह योगदान का 60% (एकमुश्त) निकाल सकता है और शेष 40% का उपयोग आजीवन पेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है. PFRDA--पंजीकृत बीमा फर्म से नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% कोष को अलग रखना अनिवार्य है.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, भारत सरकार की एक घोषणा के मुताबिक, NPS में जमा 60% राशि जिसे निकाला जा सकता है, वह अब कर-मुक्त है.
NPS के लिए पात्रता शर्तें
NPS पेंशन कार्यक्रम के लिए भारत के सभी नागरिक, सार्वजनिक, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन, सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह योजना नहीं है.
NPS के लिए पंजीकरण करने के लिए, बैंक के साथ अपने KYC को अपडेट करना भी जरूरी है.
NPS पंजीकरण प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र लाभार्थी की सुविधा के आधार पर NPS के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.
सभी पात्र व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म eNPS के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं और इस योजना की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं.
ऑनलाइन मोड के माध्यम से NPS के लिए पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए चरणों/ स्टेप्स पर गौर करें:
चरण 1 - eNPS पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
चरण 2 - अपना ग्राहक प्रकार चुनें यानी 'व्यक्तिगत ग्राहक' और 'कॉर्पोरेट ग्राहक'.
चरण 3 - अपनी आवासीय स्थिति, भारत के नागरिक या NRI चुनें.
चरण 4 - इसके बाद अपना खाता प्रकार (टियर I खाता या टियर II खाता) चुनें.
चरण 5 - अपना पैन विवरण और बैंक खाता विवरण दर्ज करें और फिर, इसके आधार पर एक खाता खोलने का प्रयास करें जिसके साथ आप पहले से ही KYC सत्यापन कर चुके हैं, इससे आपके KYC सत्यापन में आसानी होगी.
चरण 6 - रद्द किए गए चेक के साथ अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी तैयार रखें क्योंकि इसे आधिकारिक NPS वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता है.
चरण 7 - अपनी स्कैन की हुई तस्वीर और हस्ताक्षर भी अपलोड करने के लिए तैयार रखें.
चरण 8 – अंतिम चरण में NPS खाते में आवेदन के लिए नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना आवश्यक है.
चरण 9 - भुगतान करने के बाद, आवेदक को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त होगी जो NPS द्वारा शीघ्र ही आपको प्रदान की जायेगी.
महत्त्वपूर्ण सूचना: इस बात पर विशेष ध्यान जरुर दें कि, NRIs भी NPS खाते के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.
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