सएससी जेएचटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15.04.2017 से शुरू होकर 05.05.2017 तक जारी रहेंगे। एसएससी जेएचटी को सरकारी नौकरी क्षेत्र में सबसे आकर्षक करियर विकल्पों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें लेवल 6 और 7 के तहत मिलने वाले उच्च वेतन और अन्य लाभों की पेशकश की जाती है। एसएससी-जेएचटी में कुछ उम्मीदवार जो आयु सीमा को पार कर चुके हैं वो नियमों के मुताबिक उम्र सीमा में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
उपर्युक्त सभी नियम भूतपूर्व सैनिक या सेना कर्मियों के लिए भी लागू होते हैं। हालांकि, इस श्रेणी में अलग-अलग उम्र के लिए अलग- अलग छूट होती है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न रक्षा सेवाएं मौजूद हैं। आइये हम इस पर एक सरसरी नजर डालतें हैं: -
तीनों केंद्रीय सशस्त्र बलों का कोई भी सैनिक यदि आरक्षण का लाभ लेने के लिए उक्त मानदंडों को पूरा करता है तो उसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा-
एक भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है कि एक व्यक्ति-
1. जिसने किसी नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक पर काम किया हो
2. वह व्यक्ति जिसे सेवानिवृत्त / सेवामुक्ति / अपनी सहमति के साथ रिटायरमेंट लेने के बाद नियोक्ता द्वारा पेंशन मिलती हो, या,
3. वह व्यक्ति जिसे मेडिकल आधार पर सेवानिवृत्त या राहत मिली है, इसलिए वह इन सेवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकता है और मेडिकल / विकलांगता पेंशन का लाभ उठा रहा है; या,
4. वह व्यक्ति जो अपने आप को उस माहौल में ना ढाल पाया है; या
5. वह व्यक्ति जो दुर्व्यवहार/अकुशलता के कारण अपने स्वयं के अनुरोध या निर्वहन को छोड़कर सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद सेवामुक्त किया गया है और उसे ग्रैच्युटी दी गई है। इसमें निम्नलिखित श्रेणियों की टेरीटोरियल आर्मी के कर्मियों को शामिल किया गया है-
- शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता
- सतत सन्निहित सेवा के पेंशनधारक
- सैन्य सेवा के दौरान व्यक्ति की विकलांगता
6. सेना डाक सेवा के कर्मी जो सेना में काम कर रहे या सेवानिवृत्त हो गए हैं। वह व्यक्ति जिसे बिना पेंशन के उसके पेटेंट सेवा के मुकाबले या सम्मानित चिकित्सा / विकलांगता पेंशन के साथ मेडिकल आधार पर सेवामुक्त किया गया हो।
7. किसी भी सेना का कर्मचारी जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना की डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर था या,
8. प्रादेशिक सशस्त्र बलों सहित किसी भी सशस्त्र बल से वीरता पुरस्कार विजेता या,
9. भर्ती- पूर्व चिकित्सा के आधार पर मिली राहत और मेडिकल विकलांगता प्रदत्त पेंशन
नोट: - पूर्व सैनिकों के बेटों, बेटियों और आश्रितों को उम्र में रियायत नहीं दी जा सकती है।
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बेस्ट ऑफ लक !!
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