क्या NRI भारत में कर सकते हैं मतदान, जानें

Mar 27, 2024, 16:43 IST

भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर शंखनाद हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव सात चरणों में किया जाना है। हालांकि, यहां सवाल उनके लिए हैं, जो NRI हैं। ऐसे में क्या वे इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि हैं, तो कैसे, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें। 

लोकसभा चुनाव 2024
लोकसभा चुनाव 2024

भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर शंखनाद हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव सात चरणों में किया जाना है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। देशभर के लोग लोकतंत्र के सबसे पर्व में मतदान कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। हालांकि, यहां सवाल उनके लिए हैं, जो NRI हैं। ऐसे में क्या वे इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि हैं, तो कैसे, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें। 

पढ़ेंः लोकसभा चुनाव में कैसे खोजें अपना नजदीकी मतदान केंद्र, जानें

कब से कब तक हैं चुनाव

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव कब से हैं, तो आपको बता दें कि भारत में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लोकसभा चुनाव का आयोजन होगा। यह आयोजन कुल सात चरणों में किया जाएगा, जिसमें देश के करोड़ों लोग अपने मतों का प्रयोग कर 18वीं लोकसभा के लिए नई सरकार को चुनेंगे।

क्या NRI लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं

अब हम यह जान लेते हैं कि क्या NRI भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि इसका जवाब हां है। जो व्यक्ति भारतीय हैं और देश के बाहर रह रहे हैं, वे भी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो सकते हैं। 

NRI अपना वोट कैसे डाल सकते हैं?

हाल के वर्षों में चुनावी प्रक्रिया में एनआरआई को समायोजित करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। गैर-निवासियों के लिए मतदान में भागीदारी के संदर्भ में कई रास्ते उपलब्ध हैं।

एनआरआई के लिए एक विकल्प संबंधित चुनावी बूथों पर मतदान करना है। यह व्यवस्था पहले से ही स्वीकृत है। हालांकि, इस विशेषाधिकार के लिए एनआरआई को फॉर्म 6ए के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इस व्यवस्था के तहत एनआरआई को मतदान के दिन भारत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा और चुनावी बूथ पर व्यक्तिगत रूप से अपना मत डालना होगा। मतदान के दौरान एनआरआई को पहचान के रूप में अपने मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट दोनों ले जाना आवश्यक है।

एक अन्य दृष्टिकोण, जो 2024 के चुनावों के लिए संभावित रूप से व्यवहार्य है, प्रॉक्सी वोटिंग है। अगस्त 2018 में सरकार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक संशोधन किया, जिससे एनआरआई को प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की अनुमति मिल गई। इस प्रणाली के तहत एनआरआई को अपनी ओर से मतदान करने के लिए भारत में एक रिश्तेदार को नामित करना होगा, जो वोट देने के लिए पात्र है। निवासी भारतीय एनआरआई की ओर से अपने विवेक से इस प्रॉक्सी वोट का प्रयोग कर सकते हैं।

हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद भारतीय चुनावों में एनआरआई भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में चुनौतियां बनी हुई हैं। प्राथमिक बाधाओं में से एक दुनिया भर में फैले एनआरआई के लिए मतदान तंत्र को सक्षम करने की जटिलता रही है।

इन चुनौतियों के जवाब में भारत सरकार ने एनआरआई वोटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और प्रॉक्सी वोटिंग तंत्र सहित विभिन्न विकल्पों की सुविधा दी है। पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और एनआरआई तक पहुंच बढ़ाने व चुनावी प्रक्रिया में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के भी प्रयास किए गए हैं।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

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