GST Council Meet Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक के दौरान, बीमा पर 18% जीएसटी दर की समीक्षा के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) के गठन की घोषणा की गई. वित्त मंत्री ने कहा, "हमने उन्हें अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, और नवंबर में जीएसटी काउंसिल उनकी सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी." बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी भाग लिया.
बैठक के दौरान, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई. इसके अलावा, नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर भी 18% से घटाकर 12% कर दी गई. बैठक के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर कम करने, ₹2,000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर कर लगाने पर भी चर्चा की गयी. बता दें कि धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा (Helicopter Services) लेने पर 18 फीसदी की बजाय केवल 5 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा.
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ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी से फायदा:
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की घोषणा के बाद, राजस्व में 412% की बढ़ोतरी हुई है, जो फिटमेंट कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट में सामने आया.
GST काउंसिल के प्रमुख निर्णय:
54th GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी, जिस पर आगे भविष्य में फैसला लिया जा सकता है. बैठक में जो भी फैसले लिए गए उसके बारें आप यहां विस्तार से देख सकते है-
1. स्वास्थ्य बीमा पर GoM का गठन
जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी दरों की समीक्षा के लिए एक नए मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है। यह समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा, और काउंसिल नवंबर में इस पर अंतिम निर्णय लेगी.
2. कैंसर की इन दवाओं पर जीएसटी घटा:
वित्त मंत्री ने बताया कि कैंसर के इलाज की लागत को कम करने के उद्देश्य से कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. वित्त मंत्रालय ने नीचे दी गयी कैंसर की इन दवाओं पर GST घटाया है-
- ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन
- ओसिमर्टिनिब
- डुरवालुमैब
3. नमकीन हुई सस्ती:
नमकीन और अन्य कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी आयेगी.
4. विदेशी एयरलाइंस को राहत
जीएसटी काउंसिल ने विदेशी एयरलाइनों द्वारा सेवाओं के आयात को जीएसटी से मुक्त कर दिया है, जिससे उन कंपनियों को विशेष राहत मिलेगी.
5. सेस पर GoM का गठन:
जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेस संग्रह पर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि मार्च 2026 तक कुल सेस संग्रह ₹8.66 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ऋण भुगतान के बाद, लगभग ₹40,000 करोड़ का अधिशेष बचने का अनुमान है.
6. B2C जीएसटी इनवॉइसिंग:
1 अक्टूबर से बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) जीएसटी इनवॉइसिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे कराधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार आएगा.
7. धार्मिक पर्यटन हुआ सस्ता:
जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी राहत दी है, बता दें कि धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा (Helicopter Services) लेने पर 18 फीसदी की बजाय केवल 5 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. ऐसे में धार्मिक पर्यटन अब पहले से सस्ता होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेयरिंग हेलीकॉप्टर सेवा पर 5% और चार्टर्ड सर्विस पर 18% जीएसटी देना होगा.
8. कार सीट्स पर जीएसटी दर में वृद्धि:
कार और मोटर साईकल सीट्स पर जीएसटी दर को 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है.
9. उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (Flying training courses):
बता दें कि डीजीसीए द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) द्वारा संचालित अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा.
10. रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मसला:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में शैक्षणिक संस्थाओं को रिसर्च के लिए मिलने वाले अनुदान पर जीएसटी का मसला फिलहाल फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है. कमेटी रिपोर्ट के बाद जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगी.
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कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 9, 2024
-54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री @nsitharaman #GSTCouncil pic.twitter.com/rISmqT5jer
ऐसे विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार के कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं, राज्य सरकारों के कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र या जिन्होंने आयकर छूट प्राप्त की है...(1/2) pic.twitter.com/Frgexsx6w1
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 9, 2024
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