वर्तमान में डिजिटल युग चल रहा है और हर व्यक्ति तकनीक के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहा है। इसमें दूरसंचार तकनीक का अहम किरदार है, जो कि न सिर्फ लोगों के दूरियों को कम कर रही है, बल्कि इंटरनेट सेवा के साथ दुनिया की सभी जानकारी को सेकेंड्स में लोगों के हाथों तक पहुंचा रही है।
हालांकि, भारत में अब दूरसंचार के नए नियम लागू हैं, जिसके तहत भारत में एक व्यक्ति द्वारा सिम लेने के नियम तय किए गए हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी सिम खरीद सकता है, यदि आप नहीं जानते हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
एक ही व्यक्ति के नाम पर होते हैं कई सिम
पूर्व में यह देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई सिम पंजीकृत होते हैं। वहीं, कुछ मामलों में संबंधित व्यक्ति को यह बात पता भी नहीं होती है कि उसके नाम पर किस व्यक्ति ने सिम ले रखी है। इससे सिम का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है।
कैसे पता करें आपके नाम पर कितनी सिम हैं
-सबसे पहले आपको tafcop.digitelecom.gov.in पोर्टल पर जाना है
-यहां आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी दर्ज करें।
-आपके नाम पर पंजीकृत सभी नंबरों की लिस्ट यहां आ जाएगी।
-यदि आप किसी नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप नंबर पर क्लिक कर This is not my number को चुन सकते हैं।
-सबसे ऊपर की तरफ आईडी में लिखा नाम डालें।
-पोर्टल पर नीचे की तरफ रिपोर्ट पर क्लिक करें।
-आपको एक रेफरल आईडी मिल जाएगी।
कितनी है अधिकतम सिम की सीमा
अब सवाल है कि एक व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम सिम हो सकती हैं, तो आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियम, 2023 के तहत अब एक व्यक्ति के पास अधिकतम 9 सिम हो सकती हैं। वहीं, यदि आप जम्मू-कश्मीर या फिर पूर्वोत्तर राज्यों से हैं, तो आपके पास यह सीमा सिर्फ 6 सिम की है।
नियम के उल्लंघन पर क्या है जुर्माना
यदि आप भारतीय दूरसंचार नियम, 2023 का उल्लंघन करते हैं और तय सीमा से अधिक सीमा लेते हैं, तो पहली बार में आप पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर आप पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। आपको यह भी बता दें कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में सरकार टेलीकॉम सर्विस सस्पेंड भी कर सकती है।
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