Aadhaar Card Update: भारतीय नागरिकों के लिए जरुरी पहचान पत्र आधार कार्ड में कई बार नाम, जन्मतिथि (DoB), फोटो और पते में बदलाव की आवश्यकता होती है. अक्सर गलतियों या व्यक्तिगत बदलावों के कारण इन जानकारियों को अपडेट करना जरूरी होता है. UIDAI ने इन बदलावों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं.
उदाहरण के लिए, नाम को केवल दो बार बदला जा सकता है, जबकि जन्मतिथि में बदलाव की अनुमति केवल एक बार है. दूसरी ओर, आधार कार्ड में पते को कितनी भी बार बदला जा सकता है. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि आधार कार्ड में इन डिटेल्स को बदलने की प्रक्रिया और लिमिट क्या हैं.
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Aadhaar Card में बदलाव की लिमिट:
भारत में नागरिक पहचान का अहम दस्तावेज होने के कारण आधार कार्ड से जुड़ी हर एक जानकारी लोगों को जाननी जरुरी है. आधार में गड़बड़ी के कारण आपके कई काम रुक भी सकते है. चलिये जानें किन बदलावों की कितनी लिमिट है-
नाम में बदलाव: आधार कार्ड में नाम केवल दो बार बदला जा सकता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अधिक बदलाव की आवश्यकता हो, तो इसके लिए UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति लेनी होगी. बता दें कि इसके बाद किसी तरह के बदलाव के लिए आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमति लेनी पड़ सकती है.
जन्मतिथि (DoB) में बदलाव: जन्मतिथि को आधार कार्ड में केवल एक बार बदला जा सकता है.
फोटो में बदलाव: आधार कार्ड पर फोटो बदलने की कोई निर्धारित लिमिट नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है. हालांकि, हर बदलाव के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है.
मोबाइल नंबर में बदलाव: फोटो के साथ-साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी जितनी बार चाहे उतनी बार अपडेट करवा सकते हैं.
पते में बदलाव: आधार कार्ड में पते को कितनी भी बार बदला जा सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है.
क्या है बदलाव की प्रक्रिया:
अपने नाम और जन्मतिथि में बदलाव कराने के लिए आपको जरुरी डाक्यूमेंट्स के साथ UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय या आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा. इसके साथ ही, 50 रुपये का शुल्क भी देना होगा. आधार के पते में ऑनलाइन या आधार केंद्र पर किया जा सकता है, पता बदलवाने के लिए भी आपको 50 रुपये की फीस का भुगतान करना होता है.
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