बैंकों में एक बार में कटे-फटे कितने नोट बदल सकते है? जानें RBI का नियम

Exchange Your Damaged Currency Notes: RBI के नियमों के तहत बैंकों में कटे-फटे, जलकर खराब हुए या गंदे नोट बदले जा सकते हैं. RBI ने नोटों को बदलने के लिए कुछ मानक तय किये है जिसके तहत ही नोटों को बदल जाता है. RBI के नियमों के अनुसार, कोई भी बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता. बैंक में एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम कितने मूल्य और कितने नोट बदल सकता है चलिये जानें.      

Dec 2, 2024, 18:41 IST
Exchange Your Damaged Currency Notes: RBI के नियमों के तहत बैंकों में कटे-फटे, जलकर खराब हुए या गंदे नोट बदले जा सकते हैं.
Exchange Your Damaged Currency Notes: RBI के नियमों के तहत बैंकों में कटे-फटे, जलकर खराब हुए या गंदे नोट बदले जा सकते हैं.

आमतौर पर लोगों के पास कटे-फटे या रंगे हुए नोट आ जाते है, या कभी-कभी एटीएम से ऐसे ख़राब नोट हमें मिल जाते है, ऐसे में आपको परेशान होने या घबराने की जरुरत नहीं है, ऐसे नोटों के लिए देश के केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्न बैंक (RBI) ने कुछ नियम बनाये है, जिसके माध्यम से आप बैंक जाकर डैमेज नोटों को बदलवा सकते है.

RBI ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए नियम तय किए हैं, साथ ही नोटों को बदलने के लिए कुछ मानक तय किये है जिसके तहत ही नोटों को बदल जाता है. अगर नोट पूरी तरह से खराब हो गया हैं, तो बैंक इनका मूल्यांकन करेगा और उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. यह सेवा सभी बैंकों में मुफ्त है, और कोई भी बैंक इस पर अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता.

बताते चले कि RBI ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके अनुसार कोई भी बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता.

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किस प्रकार के नोट बदल सकते है:

RBI के नियमों के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार के कटे-फटे और खराब नोट बैंकों में बदले जा सकते हैं-

कटे-फटे नोट (Soiled Notes): ऐसे नोट जिनका कुछ हिस्सा फट गया हो या गंदा हो गया हो, लेकिन नोट का असली हिस्सा पहचानने योग्य हो. ऐसे नोटों को बिना किसी समस्या के बदला जा सकता है।

नोट जिनका कुछ हिस्सा गायब हो: (Mutilated Notes): ऐसे नोट जिनका कुछ हिस्सा गायब हो, लेकिन बचे हुए हिस्से से नोट की प्रामाणिकता और वैधता की पहचान हो सके उन्हें भी बदला जा सकता है. 

खराब नोट (Imperfect Notes): ऐसे नोट जिन पर दाग, तेल, केमिकल या अन्य नुकसान हो गया हो, लेकिन नोट की पहचान बरकरार हो. 

अत्यधिक खराब नोटों (Extremely brittle, burnt, or charred notes): वहीं अत्यधिक खराब नोटों के लिए RBI के विशेष दिशा-निर्देश होते हैं और इन्हें कुछ विशेष शाखाओं में ही बदला जा सकता है.

धुंधले या धूमिल नोट (Washed Notes)

स्टेपल किए हुए या टेप लगे नोट (Stapled or Taped Notes)

लेखे हुए या रंगे हुए नोट (Notes with Scribbling or Stains)

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एक बार में कितनी नोट बदलेगा बैंक:

RBI के नियमों के अनुसार, कटे-फटे या खराब नोटों को बदलने के लिए बैंक में एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट जमा कर सकता है, जिनकी कुल मूल्य सीमा ₹5000 तक हो सकती है. यदि नोटों की संख्या या राशि इससे अधिक है, तो उसे नोटों को बदलने के लिए शाखा प्रबंधक की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है.

नोट बदलने की क्या है प्रक्रिया:

बैंक शाखा: आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक की शाखा में जा सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपका खाता उसी बैंक में हो

नोट जमा करें: बैंक में जाकर सीधे काउंटर पर नोट बदलने का अनुरोध करें, इसके लिये आपको एक आवेदन पत्र भी लिखना पड़ सकता है. अगर नोटों की संख्या 20 से कम और उनकी कुल राशि ₹5000 से कम है, तो बैंक तुरंत नोट बदल देगा. 

बदले गए नोटों का भुगतान: बैंक उसी समय नकदी में नए नोट या सिक्के दे सकता है. 

बैंक नोट बदलने से मना करे तो:

यदि कोई बैंक कटे-फटे नोटों को बदलने से मना करता है, तो आप बैंकिंग रेगुलेटर यानी RBI से उसकी शिकायत कर सकते है, आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं. जिसके बाद RBI बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकता है. 

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