इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जिसके मद्देनजर लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filling) समय से कर लेना चाहिए लेकिन रिटर्न फाइल करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. आईटीआर फाइल करते समय टैक्सपेयर्स को कई तरह की समस्या का भी सामना करना पड़ता है. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ यह काम अब आसान हो गया है.
हालांकि रिटर्न फाइल करने के आज कई तरीके मौजूद है, लेकिन यहां हम आपको एक और तरीका बताने जा रहे है जिसके माध्यम से आप अपना रिटर्न बहुत ही स्मार्ट तरीके से फाइल कर सकते है. यहाँ हम व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से टैक्स रिटर्न फाइल करने के तरीके के बारें में बताने जा रहे है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है.
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कम आय वाले करदाताओं के लिए बेहतर:
क्लियरटैक्स ने इस तरह की सुविधा लांच की है. क्लियरटैक्स के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि हम सिर्फ टैक्स फाइलिंग को सरल नहीं बना रहे हैं; हम वित्तीय सशक्तिकरण का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं जिसका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह सेवा वर्तमान में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म का समर्थन करती है, जो अधिकांश कम आय वाले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करती है.
ITR1 और ITR4 फॉर्म अभी है उपलब्ध:
क्लियरटैक्स की यह सुविधा अभी अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ सहित 10 भारतीय भाषा विकल्पों के साथ मौजूद है जहां ITR1 और ITR4 फॉर्म भी उपलब्ध कराए गए है.
व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स (यदि उपयोगकर्ता रिफंड मांग रहे हैं) की मदद से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है.
व्हाट्सएप से ITR Filling का क्या है तरीका:
स्टेप-1 क्लियरटैक्स का व्हाट्सएप नंबर (+91 8951262134) सेव करें और एक संदेश भेजकर प्रक्रिया शुरु करें.
स्टेप-2 उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंदीदा भाषा चुनें.
स्टेप-3 अब आप अपना पैन कार्ड नंबर प्रदान करें या अपना पैन कार्ड अपलोड करें.
स्टेप-4 अपना आधार कार्ड नंबर प्रदान करें और ई-मेल पता दर्ज करें.
स्टेप-5 अब आप उचित आईटीआर फॉर्म चुनें, अभी के लिए, सेवा केवल ITR 1 और ITR 4 के लिए उपलब्ध है.
स्टेप-6 अब आप इमेज सहित आवश्यक जानकारी दर्ज करें. इसमें व्यक्तिगत विवरण, आय विवरण और आवश्यक दस्तावेज़ शामिल हैं.
किसके लिए है आईटीआर-1 फॉर्म की कैटेगरी:
यदि आप पेंशन या वेतन, एकल गृह संपत्ति, या अन्य स्रोतों (सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी को छोड़कर) से आय अर्जित करते हैं तो आप ITR-1 (जिसे सहज भी कहा जाता है) के माध्यम से अपना रिटर्न फाइल कर सकते है. आईटीआर-4 फॉर्म ('सुगम') एचयूएफ और साझेदारी फर्मों पर लागू होता है जो किसी व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते है.
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