भारतीय रेलवे में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। इससे एक तरफ यात्रियों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलती है, तो दूसरी तरफ रेलवे में आर्थिक विकास का पहिया भी तेज रफ्तार से घूमता है।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा अलग-अलग ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिसमें स्लीपर कोच से लेकर एसी कोच तक शामिल हैं। हालांकि, कई बार यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और शिकायत करने में परेशानी होती है।
इसे देखते हुए रेलवे द्वारा हाल ही में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत रेलवे बोर्ड ने ट्रेन कोच में अब 6 लोगों के लिए बर्थ रिजर्व कर दी है, जिससे यात्रियों को शिकायत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कौन-से हैं ये 6 लोग और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
AC और सफाई की समस्या होगी दूर
भारतीय रेलवे में अब यदि आप एसी कोच में सफर कर रहे हैं और सफाई या एसी को लेकर समस्या महसूस करते हैं, तो अब यह समस्या लंबे समय तक नहीं रहेगी। क्योंकि, अब रेलवे द्वारा टैक्निशियनों व स्वच्छकारों के लिए एक निश्चित जगह बनाई जा रही है। जागरण डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबकि, रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोचिंग प्रांजल मिश्रा ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
6 लोगों के लिए रिजर्व होंगी बर्थ
रेलवे के एसी कोच में अब 2 एसी टैक्निशियनों और 4 स्वच्छकारों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए अब रेलवे में एक निश्चित स्थान पर बर्थ बनाई जाएगी, जिससे इन 6 कर्मचारियों का एक निश्चित स्थान होगा। इन बर्थ को इन कर्मचारियों के लिए फिक्स किया जाएगा, जिससे कोई अन्य व्यक्ति इन बर्थ का इस्तेमाल न करे। वहीं, ट्रेन के कोच में खाली पड़ी जगह का इस्तेमाल नए बर्थ बनाने के लिए किया जाएगा।
पहले यात्रियों को भटकना पड़ता था
ट्रेन में यात्रा के दौरान यदि एसी या सफाई को लेकर कोई परेशानी होती थी, तो यात्रियों को इसकी शिकायत के लिए भटकना पड़ता था। क्योंकि, ट्रेन में एसी टेक्निशियनों और स्वच्छकारों का कोई निर्धारित स्थान नहीं होता था। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
बर्थ बेचने पर लगेगा 50,000 तक जुर्माना
रेलवे की ओर यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी इन 6 बर्थ में से किसी भी एक बर्थ को किसी यात्री को बेचता है, तो उस पर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत कर्मचारी पर 10,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।
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