हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। घर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक घर बनाने में व्यक्ति की जीवन की सारी जमापूंजी लग जाती है।
वहीं, यदि घर नेशलन हाईवे या राजकीय हाईवे के नजदीक होता है, तो जहां एक तरफ यह अधिक मूल्यवान होता है, तो दूसरी तरफ इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलने का भी अधिक खतरा रहता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि हाइवे से कितनी दूरी पर आपका घर होना चाहिए, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
हाईवे किनारे अक्सर देखे जाते हैं होटल व घर
जब भी आप किसी हाईवे पर सफर करते होंगे, तो अक्सर हाईवे किनारे होटल या घर बने देखते होंगे। इनका निर्माण हाईवे से कुछ दूरी पर होता है, लेकिन नियम के मुताबिक, कुछ ही मकान, दुकान या होटल देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि जब भी हाईवे का विस्तार होता है, तो इन पर संकट के बादल मंडराते हैं।
क्या है नियम
अब हम हाईवे से नजदीक घर के निर्माण को लेकर नियम जान लेते हैं। आपको बता दें कि भूमि नियंत्रण नियम, 1964 पर गौर करें, तो खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाइवे की मध्य रेखा से करीब 75 फीट की दूरी से पहले किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए।
शहरों में यह दूरी और कम हो जाती है। यदि किसी शहर इलाके से हाईवे गुजर रहा है, तो इस स्थिति में यह दूरी 60 फीट होती है।
40 मीटर के दायरे में हुआ निर्माण अवैध
आपको बता दें कि किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर के दायरे में बना किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है। ऐसे में निर्माण पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए यदि निर्माण 40 से 75 मीटर की दूरी के दायरे में हो रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) से अनुमति लेना अनिवार्य है।
दूरी क्यों है जरूरी
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हाईवे से घरों की दूरी क्यों रखी गई है। इसके पीछे कारणों की बात करें, तो इसके पीछे का कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण है। क्योंकि, मुख्य सड़क से अधिक करीब रहने वाले लोगों को फेफड़े व स्वास संबंधी अन्य गंभीर बीमारियां होने की अधिक संभावना रहती है।
साथ ही, उनकी सुरक्षा और गोपनीयता का भी खतरा रहता है। ऐसे में हाईवे से एक निश्चित दूरी पर ही निर्माण की अनुमति है।
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