क्या आपको भी सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर गुस्सा आता है। आप सोचते होंगे कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान होना चाहिए। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस की ओर से अब यह अधिकार नागरिकों के हाथ तक पहुंच गया है, जिससे एक जिम्मेदार नागरिक अपने कर्तव्य को समझते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक का चालान कटवा सकता है।
साथ ही, इसके बदले में व्यक्ति को 50 हजार रुपये तक का इनाम भी मिलेगा। इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक प्रहरी एप इंस्टॉल करना होगा। हालांकि, प्राथमिक स्तर पर दिल्ली पुलिस द्वारा यह सत्यापित होने के बाद ही चालान जारी किया जाएगा।
क्या है दिल्ली पुलिस ट्रैफिक प्रहरी एप
दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक प्रहरी एप साल 2015 में लांच किया गया था। हालांकि, अब इसमें बदलाव किए गए हैं। एप में नए फीचर्स को जोड़ा गया है, जिससे इसे इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया है। इस एप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक आम आदमी भी एप का उपयोग आसानी से कर सकता है।
क्या है दिल्ली पुलिस की चालान स्कीम
हाल ही में दिल्ली पुलिस की ओर से एक नया कदम उठाया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में गाड़ी चलाता है, लाल बत्ती का नियम तोड़ता है या फिर यातायात से जुड़े अन्य नियमों का उल्लंघन करता है, तो कोई भी व्यक्ति उल्लंघनकर्ता की रिपोर्ट एप के माध्यम से कर सकता है।
दिल्ली पुलिस करेगी सत्यापन
एप पर शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से शिकायत का सत्यापन किया जाएगा। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं शिकायत निजी स्तर पर तो नहीं की गई है या फिर शिकायत फर्जी तो नहीं है। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो उस पर दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
अलग-अलग श्रेणी में मिलेगा इनाम
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ट्रैफिक प्रहरी एप पर शिकायत करने वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। इसके तहत प्रथम श्रेणी में 50 हजार रुपये तक इनाम दिया जाएगा। वहीं, द्वितीय श्रेणी में यह 25 हजार रुपये का इनाम है, जबकि तृतीय पुरस्कार 10 हजार रुपये का है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
पढ़ेंःउत्तर प्रदेश के 10 सबसे छोटे जिले कौन-से हैं, यहां जानें
Comments
All Comments (0)
Join the conversation